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This Article is From Dec 07, 2017

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और NGT में आज सुनवाई, हरियाणा-पंजाब सरकार आज देंगी एक्शन प्लान

आज एनजीटी में हरियाणा और पंजाब सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन प्लान देना है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और NGT में आज सुनवाई, हरियाणा-पंजाब सरकार आज देंगी एक्शन प्लान
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और NGT में आज सुनवाई- फाइल फोटो
  • प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में आज सुनवाई
  • एनजीटी में हरियाणा और पंजाब सरकार को एक्शन प्लान देंगी
  • दिल्ली सरकार ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार लागू होगा
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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में आज सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में पराली जलाने से रोकने के लिए कोर्ट मित्र हरीश साल्वे ने रिपोर्ट दी थी.  हरीश साल्वे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार किसानों को सब्सिडी के बजाए मुफ़्त में उपकरण मुहैया कराए, इधर आज एनजीटी में हरियाणा और पंजाब सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन प्लान देना है.

ऑड-ईवन में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को नहीं मिलेगी छूट, 5 खास बातें

बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार ही ऑड ईवन लागू किया जाएगा और ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. यानी एक बार फिर से ऑड-ईवन लागू किया जाएगा. दिल्ली सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) के निर्देशानुसार ऑड ईवन लागू करेगी और इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी. पिछली बार की तरह इस बार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी.

VIDEO- ऑड-ईवन में किसी को भी छूट नहीं मिलेगी

दिल्‍ली सरकार ने बताया कि इसमें प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी. प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के सख्त एक्शन नहीं लेने से नाराज एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई. एनजीटी ने कहा कि आप सिर्फ बातें बताते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है. पर्यावरण को लेकर एक भी एफआईआर तक नहीं हुई है.

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