वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए TDS डिडक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिस्क्लोजर की जरूरतों की जानकारी दी है. इनमें ट्रांसफर की तिथि और पेमेंट के तरीके को बताना होगा. अगले महीने से VDA या क्रिप्टोकरेंसीज के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की पेमेंट पर 1 प्रतिशत का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लगेगा. इसके लिए इस वर्ष के फाइनेंस एक्ट में प्रावधान किया गया था.
नए प्रावधान को लागू करने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में TDS रिटर्न दाखिल करने से जुड़े इनकम टैक्स के रूल्स में कुछ संशोधनों का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें बताया गया है कि एकत्र किए गए TDS को उस महीने के अंत से 30 दिनों के अंदर जमा करना होगा जिसमें इसे डिडक्ट किया गया है. Nangia Andersen LLP के पार्टनर Neeraj Agarwala ने बताया कि फॉर्म 26QE जमा करने के लिए विशेष कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को VDA के ट्रांसफर की तिथि, इसकी वैल्यू, पेमेंट के तरीके या किसी अन्य VDA के बदले एक्सचेंज जैसी डिटेल्स देनी होंगी.
केंद्र सरकार का कहना है कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत के TDS में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रही. क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो से जुड़े कानून को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले वर्ष क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन लगाने को कहा था. सरकार का कहना है कि वह इस सेगमेंट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगी. वर्चु्अल डिजिटल एसेट्स (VDA) के प्रभावी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जल्द कानून बनने की संभावना है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को VDA के लिए गाइडलाइंस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. इससे VDA की परिभाषा भी स्पष्ट होगी. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है.
देश में इस फाइनेंशियल ईयर में CBDC को लॉन्च किया जा सकता है. इससे लोगों को पेमेंट के अधिक विकल्प मिल सकेंगे. बहुत से अन्य देशों में CBDC को लॉन्च करने पर काम किया जा रहा है. कुछ देशों में इसका ट्रायल शुरू किया गया है. RBI ने कहा है कि CBDC मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही पेमेंट सिस्टम्स से भी जोड़ी जाएगी.
This Article is From Jun 23, 2022
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई क्रिप्टो से जुड़ी डिस्क्लोजर की जरूरतें
अगले महीने से VDA या क्रिप्टोकरेंसीज के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की पेमेंट पर 1 प्रतिशत का TDS लगेगा
- Edited by: आकाश आनंद
- क्रिप्टोकरेंसी
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जून 23, 2022 18:47 pm IST
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Published On जून 23, 2022 18:48 pm IST
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Last Updated On जून 23, 2022 18:47 pm IST
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क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी