हैदराबाद:
सिकंदराबाद से एक खतरनाक वाकया सामने आया है. 24 साल की युवती को गुरुवार शाम एक व्यक्ति ने सरेआम आग लगा दी थी. आज उस युवती की मौत हो गई है. महिला को आग लगाने वाला व्यक्ति उसका पूर्व कलीग है जो उसका पीछा किया करता था. पुलिस उपायुक्त (उत्तरी क्षेत्र) बी सुमाथी ने बताया कि महिला का सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा था. उसकी आज सुबह करीब साढ़े सात बजे मौत हो गई. घटना के बाद से ही फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
युवती ने शादी से किया इनकार तो सिरफिरे ने जिंदा जला डाला
पुलिस ने बताया कि संध्या रानी महिला एक एल्यूमिनियम निर्माण इकाई में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. प्रारंभिक जांच के अनुसार करीब 28 वर्षीय एक व्यक्ति ने कल शाम महिला को लालगुडा इलाके में बुलाया. यह जगह यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है. पुलिस ने बताया कि जैसे ही महिला वहां पहुंची, व्यक्ति ने उस पर अचानक मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी.
पास से गुजर रहे कुछ लोग महिला की चीख सुनकर उसकी मदद के लिए पहुंचे और आग बुझाई. महिला 60 प्रतिशत तक जल गई थी. उसे अस्पताल ले जाया गया. सुमाथी ने कहा, ‘उसकी आज मौत हो गई. हम अब मामले से संबंधित धाराओं में भी बदलाव कर रहे हैं.’ पुलिस ने कल भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया था. इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति महिला से प्रेम करता था और उसे परेशान कर रहा था.
देखिए इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो...
अधिकारी ने बताया कि लेकिन महिला ने कभी अपने परिवार वालों को व्यक्ति के बारे में नहीं बताया और न ही यह बताया कि वह उसे परेशान कर रहा था.
इनपुट- भाषा
युवती ने शादी से किया इनकार तो सिरफिरे ने जिंदा जला डाला
पुलिस ने बताया कि संध्या रानी महिला एक एल्यूमिनियम निर्माण इकाई में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. प्रारंभिक जांच के अनुसार करीब 28 वर्षीय एक व्यक्ति ने कल शाम महिला को लालगुडा इलाके में बुलाया. यह जगह यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है. पुलिस ने बताया कि जैसे ही महिला वहां पहुंची, व्यक्ति ने उस पर अचानक मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी.
पास से गुजर रहे कुछ लोग महिला की चीख सुनकर उसकी मदद के लिए पहुंचे और आग बुझाई. महिला 60 प्रतिशत तक जल गई थी. उसे अस्पताल ले जाया गया. सुमाथी ने कहा, ‘उसकी आज मौत हो गई. हम अब मामले से संबंधित धाराओं में भी बदलाव कर रहे हैं.’ पुलिस ने कल भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया था. इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति महिला से प्रेम करता था और उसे परेशान कर रहा था.
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अधिकारी ने बताया कि लेकिन महिला ने कभी अपने परिवार वालों को व्यक्ति के बारे में नहीं बताया और न ही यह बताया कि वह उसे परेशान कर रहा था.
इनपुट- भाषा
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