बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में 52 वर्षीय मकान मालिक ने नौ वर्षीय लड़की को कथित रूप से अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया फिर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके शव को एक नहर में फेंक दिया. पुलिस लड़की का शव बरामद करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने कहा कि 12 दिसंबर को लड़की जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तो आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को घुमाने का लालच दिया.
जांचकर्ताओं के मुताबिक, इसके बाद आरोपी लड़की को सुनसान इलाके में ले गया जहां उसने अपनी कार में उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने बताया कि अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने लड़की का गला घोंट दिया और फिर शाम करीब साढ़े छह बजे उसके शव को मुनक नहर में फेंक दिया.
आरोपी नंगली पुना गांव में पीड़िता के घर से कुछ मीटर की दूरी पर अलग घर में रहता है। वह शाम करीब साढ़े सात बजे अपने घर लौट आया. पीड़ित परिवार करीब एक साल से किराए के मकान में रह रहा था.
लड़की के 12 दिसंबर को लापता होने के बाद, पुलिस को सूचित किया गया और उन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी शुरू की और उन्हें आरोपी पर शक हुआ.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, हमें पता चला कि लड़की को एक बंद गोदाम के पास से अगवा किया गया था. परिवार के सदस्यों ने उस व्यक्ति की पहचान अपने मकान मालिक के रूप में की, जो उसे अपने साथ ले जा रहा था.'
जब पुलिस जांच के लिए आरोपी के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि 15 दिसंबर को जब वह स्कूटर चला रहा था तो वह दुर्घटना का शिकार हो गया था.
पुलिस अधिकारी ने बताया, “उसे रोहिणी के एक अस्पताल ले जाया गया. सूचना पाकर थाने से भी टीम मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस टीम को बताया कि उसे कई ‘फ्रैक्चर' हुए हैं और वह बयान नहीं दे पाएगा. आरोपियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अस्पताल में एक टीम तैनात की गई थी.”
डॉक्टरों ने 17 दिसंबर को उसे बयान के लिए फिट घोषित कर दिया और पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि उसने लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे किसी सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया.
पुलिस अधिकारी ने कहा, “ पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह डर गया था और इसलिए उसने गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी. मंगलवार को हम आरोपी को घटनास्थल पर ले गए. पीड़िता के शव को निकालने के लिए कुल छह गोताखोरों को लगाया गया है और शव का अब तक पता नहीं चल सका है.”
अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है.
पीड़िता के माता-पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और किराये के कमरे में रहते हैं.
पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड की धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अगवा करना), 302 (हत्या), 201 (सुबूत मिटाना) और पॉक्सो कानून की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया है.
दिल्ली महिला आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और स्वरूप नगर थाने के प्रभारी (एसएचओ) को नोटिस जारी कर प्राथमिकी की प्रति और मामले में गिरफ्तार आरोपी का विवरण मांगा है.
आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने 22 दिसंबर तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो (एनआरसीबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 6-12 साल आयु वर्ग के 315 लड़कों और 260 लड़कियों का अपहरण किया गया, जबकि 0-6 साल आयु वर्ग में 66 लड़कों और 45 लड़कियों का अपहरण किया गया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं