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This Article is From Nov 18, 2017

9वीं की छात्रा से गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन दोषी करार, 21 नवंबर को सजा पर फैसला

पीड़ित परिवार की तरफ से तीनों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है.

9वीं की छात्रा से गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन दोषी करार, 21 नवंबर को सजा पर फैसला
प्रतीकात्मक फोटो
मुंबई: अहमद नगर कोपर्डी में नाबलिग से सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीनों आरोपी दोषी साबित हुए हैं. जिला सत्र न्यायालय ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ को दोषी करार दिया है. बता दें कि 13 जुलाई 2016 को 9वीं की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी.

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अपराध की गंभीरता और उसके बाद मराठा समाज मे नाराजगी देखते हुए जिला सत्र नयायालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले मराठा आंदोलन की शुरुआत इसी जघन्य हत्याकांड के बाद हुई थी. आरोप है कि दोनों परिवारों में पहले से दुश्मनी थी और आरोपी परिवार ने पीड़ित परिवार के खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी थी.

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विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के मुताबिक सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ 31 गवाहियों के अलावा 24 परिस्थितिजन्य सबूत भी अदालत में पेश किए गए थे. तीनों की सजा पर फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा. पीड़ित परिवार की तरफ से तीनों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है.

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