
नई दिल्ली:
गिरफ्तार क्रिकेटरों एस श्रीसंत और अजीत चंदीला के अलावा दो सट्टेबाजों को दिल्ली की अदालत ने 4 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अदालत ने इस दौरान आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के संदर्भ में भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत से हिरासत में दो दिन और पूछताछ की जांच एजेंसी की मांग ठुकरा दी।
मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ का श्रीसंत की पुलिस हिरासत बढ़ाने का आग्रह ठुकराते हुए कहा कि उसे उसके पीछे जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
पुलिस ने कहा था कि श्रीसंत की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके कमरे को साफ किया गया और कुछ चीजों को हटा दिया गया, इस पर अदालत ने कहा, ‘श्रीसंत को उनकी पीठ के पीछे हुई चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरा नजरिया है कि यह अरोपी के साथ अन्याय होगा।’ अदालत ने श्रीसंत की हिरासत के लिए कोई नया आधार पेश नहीं कर पाने के लिए जांचकर्ताओं की खिंचाई भी की। अदालत ने कहा कि आखिर क्यों उसे दो दिन के लिए ‘आपकी मेहमाननवाजी’ में भेजा जाए।
अदालत ने कहा, ‘जांचकर्ता कैसे मान सकते हैं कि हटाया गया सामान श्रीसंत का था क्योंकि कोई भी उसे फंसाने के लिए इसे वहां रख सकता है।’
अदालत ने इस दौरान आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के संदर्भ में भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत से हिरासत में दो दिन और पूछताछ की जांच एजेंसी की मांग ठुकरा दी।
मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ का श्रीसंत की पुलिस हिरासत बढ़ाने का आग्रह ठुकराते हुए कहा कि उसे उसके पीछे जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
पुलिस ने कहा था कि श्रीसंत की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके कमरे को साफ किया गया और कुछ चीजों को हटा दिया गया, इस पर अदालत ने कहा, ‘श्रीसंत को उनकी पीठ के पीछे हुई चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरा नजरिया है कि यह अरोपी के साथ अन्याय होगा।’ अदालत ने श्रीसंत की हिरासत के लिए कोई नया आधार पेश नहीं कर पाने के लिए जांचकर्ताओं की खिंचाई भी की। अदालत ने कहा कि आखिर क्यों उसे दो दिन के लिए ‘आपकी मेहमाननवाजी’ में भेजा जाए।
अदालत ने कहा, ‘जांचकर्ता कैसे मान सकते हैं कि हटाया गया सामान श्रीसंत का था क्योंकि कोई भी उसे फंसाने के लिए इसे वहां रख सकता है।’
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