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This Article is From Nov 26, 2013

शरद पवार के एमसीए अध्यक्ष के तौर पर काम करने पर रोक

शरद पवार के एमसीए अध्यक्ष के तौर पर काम करने पर रोक
शरद पवार का फाइल फोटो
मुंबई:

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार को मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने पर रोग लगा दी।

मुंबई की एक निचली अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मुंडे ने अपनी याचिका में एमसीए के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी है। पिछले महीने हुए एमसीए अध्यक्ष पद के चुनाव में मुंडे का नामांकन मुंबई का स्थायी निवासी न होने के कारण रद्द कर दिया गया था।

मुंडे के वकील निरंजन भदांग ने दावा किया है कि मुंडे मुंबई के स्थायी निवासी हैं तथा मुंबई में उनके नाम से अचल संपत्ति भी है। हालांकि मुंडे महाराष्ट्र के बीड जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र पारली-वैजनाथ में भी पंजीकृत हैं।

भदांग ने आगे कहा कि इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को भी 2011 में इसी तरह के मामले में उचित राहत मिल चुकी है। अत: एमसीए एक जैसे मामलों में दोहरे मानक नहीं अपना सकता।

पवार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी करने के साथ ही, अदालत ने पवार को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

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