कंपनी पर नियंत्रण में तथाकथित बदलाव को लेकर SEBI के आदेश पर NDTV का बयान

कंपनी पर नियंत्रण में तथाकथित बदलाव को लेकर SEBI के आदेश पर NDTV का बयान

न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) ने कई मौकों पर, जिनमें एक्सचेंजेस के सामने दिए गए ब्योरे भी शामिल हैं, कहा है कि पत्रकार राध‍िका और प्रणय रॉय जो कि इसके संस्थापक और प्रवर्तक हैं, के पास अब भी 61.45 फीसदी शेयर के साथ कंपनी का मालिकाना हक़ है. तीसरे पक्ष के साथ किसी भी व्यवस्था या लेनदेन के जरिए नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसे लेकर कोई भी रिपोर्ट या आरोप बेबुनियाद हैं.

अत:, NDTV आज जारी किए गए एक SEBI के आदेश के ख‍िलाफ तुरंत अपील करेगा, जिसमें 2009-2010 में विश्वप्रधान कमर्श‍ियल प्राइवेट लिमिटेड (VCPL) के साथ उसके संस्थापकों द्वारा किए गए ऋण समझौतों के कथि‍त रूप से खुलासा न करने को लेकर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

NDTV इस व्यवस्था में पक्षकार नहीं था; इसने 2015 में उन मीडिया रिपोर्टों के जवाब में इन समझौतों का खुलासा किया जिनमें कंपनी के नियंत्रण में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थीं.

तथाकथित रूप से VCPL के पक्ष में कंपनी का नियंत्रण छोड़ देने के मूल मुद्दे पर सिक्योरिटीज़ एपैलेट ट्रिब्यूनल में फैसला सुनाया जाना शेष है, जिसने वर्ष 2019 में NDTV के संस्थापकों के पक्ष में रोक लगा दी थी, जो अब भी लागू है. 

NDTV को उनके वकीलों ने परामर्श दिया है कि SEBI का आदेश तथ्यों के गलत आकलन पर आधारित है और अपील के दौरान टिक नहीं पाएगा.