कंपनी पर नियंत्रण में तथाकथित बदलाव के मामले में SEBI के आदेश के विरुद्ध अपील करेंगे NDTV के संस्थापक

कंपनी पर नियंत्रण में तथाकथित बदलाव के मामले में SEBI के आदेश के विरुद्ध अपील करेंगे NDTV के संस्थापक

NDTV के संस्थापक और प्रवर्तक राधिका और प्रणय रॉय ने बार-बार यह कहा है कि उन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नियंत्रण किसी शख्स या संस्था को नहीं सौंपा या दिया है.

आज (24 दिसंबर को) उनके विरुद्ध जारी किया गया SEBI का आदेश, जिसमें आरोप है कि उन्होंने कंपनी का नियंत्रण छोड़ दिया, तथ्यों के गलत आकलन पर आधारित है.

तथाकथित रूप से नियंत्रण छोड़ देने के मूल मुद्दे पर सिक्योरिटीज़ एपैलेट ट्रिब्यूनल में फैसला सुनाया जाना शेष है, जिसने वर्ष 2019 में NDTV के संस्थापकों के पक्ष में तब तक के लिए रोक लगा दी थी, जब तक पंचाट मुद्दे पर फैसला न सुना दे.

संस्थापकों के वकील इस आदेश तथा इसके निराधार निष्कर्ष के खिलाफ सिक्योरिटीज़ एपैलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे. उनके वकीलों का मानना है कि SEBI का आदेश अपील में टिक नहीं पाएगा.