 
                                            ममता कुलकर्णी की फाइल तस्वीर
                                                                                                                        - विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी को विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित किया
- आरोपियों की अचल संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया
- अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है
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                                                                                ठाणे: 
                                        ठाणे की एक विशेष अदालत ने ड्रग्स तस्कर विक्की गोस्वामी और उसकी साथी तथा बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को कई करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले में मंगलवार को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया और उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए.
एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने अपने आदेश में कहा, 'यह घोषणा की जाती है कि विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी भगोड़ा हैं. आरोपियों की अचल संपत्ति जब्त की जाए.' आदेश के बाद विशेष लोक अभियोजक शिशिर हीरे ने कहा, 'अब कानून लागू करने वाली एजेंसियों को काम करना है और पुलिस को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों में दायर करनी होगी. इसमें पुलिस को आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.'
उन्होंने कहा, 'आदेश के मुताबिक पुलिस आरोपियों के अंतिम ज्ञात पते पर वारंट भी जारी कर सकती है.' अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है. पिछले महीने अभियोजन ने ममता और विक्की को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी.
13 अप्रैल, 2016 को पुलिस ने दो लोगों को 12 लाख की कीमत की एफेड्रीन के साथ गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद 2000 करोड़ रुपये के नशीले कारोबार का भंड़ाफोड़ करते हुए पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मार्च में ठाणे की एक अदालत ने ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे.
(इनपुट भाषा से)
                                                                        
                                    
                                एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने अपने आदेश में कहा, 'यह घोषणा की जाती है कि विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी भगोड़ा हैं. आरोपियों की अचल संपत्ति जब्त की जाए.' आदेश के बाद विशेष लोक अभियोजक शिशिर हीरे ने कहा, 'अब कानून लागू करने वाली एजेंसियों को काम करना है और पुलिस को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों में दायर करनी होगी. इसमें पुलिस को आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.'
उन्होंने कहा, 'आदेश के मुताबिक पुलिस आरोपियों के अंतिम ज्ञात पते पर वारंट भी जारी कर सकती है.' अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है. पिछले महीने अभियोजन ने ममता और विक्की को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी.
13 अप्रैल, 2016 को पुलिस ने दो लोगों को 12 लाख की कीमत की एफेड्रीन के साथ गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद 2000 करोड़ रुपये के नशीले कारोबार का भंड़ाफोड़ करते हुए पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मार्च में ठाणे की एक अदालत ने ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे.
(इनपुट भाषा से)
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