प्रतीकात्मक तस्वीर
शिमला:
रघुनाथजी मंदिर की संपत्तियों के हस्तांतरण के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा विधायक महेश्वर सिंह को जारी नोटिस को लागू किये जाने और उसके कार्यान्वयन पर सोमवार को रोक लगा दी। विधायक मंदिर के मुख्य केयर टेकर भी हैं।
हिमाचल लोकहित पार्टी (एचएलपी) प्रमुख सिंह और दनवेंदर सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और चंदर भूषण बरोवालिया की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम तौर पर मंदिर को कब्जे में लेने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
सरकार ने इस संबंध में 26 जुलाई की अपनी अधिसूचना में सिंह से मंदिर की संपत्तियों, अस्थायी और स्थायी द्रव्यों, स्टॉक के साथ संरचनाओं और उपकरणों, स्टोर और कैशबुक समेत नकदी इत्यादि को रघुनाथपुर मंदिर न्यास, सुल्तानपुर, कुल्लू के अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर सौंपने के लिए कहा था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
हिमाचल लोकहित पार्टी (एचएलपी) प्रमुख सिंह और दनवेंदर सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और चंदर भूषण बरोवालिया की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम तौर पर मंदिर को कब्जे में लेने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
सरकार ने इस संबंध में 26 जुलाई की अपनी अधिसूचना में सिंह से मंदिर की संपत्तियों, अस्थायी और स्थायी द्रव्यों, स्टॉक के साथ संरचनाओं और उपकरणों, स्टोर और कैशबुक समेत नकदी इत्यादि को रघुनाथपुर मंदिर न्यास, सुल्तानपुर, कुल्लू के अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर सौंपने के लिए कहा था।
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