दिल्ली में माइल्ड सिम्टम्स और asymptomatic कोविड पॉजिटिव मरीज़ जो प्रोटोकॉल के तहत होम आइसोलेशन में हैं, उनको और उनके परिवारों को आवश्यक वस्तुओं/ सेवाओं की सप्लाई को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के परिवार के सभी सदस्य भी होम आइसोलेशन में हैं जिसके चलते उन्हें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में दिक्कत आ रही है.
इन लोगों की दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने PR सेक्रेटरी (हेल्थ और फैमिली वेलफेयर), सभी डीएम, स्टेट सर्विलांस ऑफिसर (IDSP) को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम, एसडीएम लेवल के एक ऑफिसर को बतौर नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. जिसके पास पर्याप्त संख्या में टीम मेम्बर होने चाहिए. जो होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से एक डेडिकेटेड मोबाइल नम्बर के ज़रिए सम्पर्क में रहें. नोडल ऑफिसर का नाम और मोबाइल नम्बर SSO के साथ शेयर किया जाए.
SSO नोडल ऑफिसर की कॉन्टेक्ट डीटेल होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से साझा करेंगे. SSO होम आइसोलेशन में रह रहे सभी लोगों की पूरी जानकारी (नाम, उम्र, पता, gender, मोबाइल नम्बर आदि) नोडल ऑफिसर के साथ साझा करेंगे. जब भी होम आइसोलेशन में रह रहे लोग नोडल ऑफिसर को सम्पर्क करें तो नोडल ऑफिसर ये सुनिश्चित करें कि उन लोगों को आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की सप्लाई पेमेंट बेसिस पर सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स के ज़रिए लगातार होती रहे.
नोडल ऑफिसर भी 3-4 दिन में इन लोगों को कॉल करके एसेंशियल चीजों और दवाइयों की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेते रहें. ये साफ तौर पर कहा गया है कि नोडल ऑफिसर और उनकी टीम के सदस्य होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घर को खुद विज़िट नहीं करेंगे.. सिवाय सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स के जो कि डोर स्टेप डिलीवरी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करते हुए करेंगे.
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