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रिटर्न फाइल में ना करें ये गलती, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

फॉर्म-16 एंप्लॉयर जारी करता है. इस डॉक्यूमेंट में आपको दिए गए वेतन और फाइनेंशियल ईयर के दौरान काटे गए टैक्स (TDS) की पूरी जानकारी होती है.

रिटर्न फाइल में ना करें ये गलती, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

Form 16 Updates: अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर रहे हैं, तो आपने फॉर्म 16 के बारे में जरूर सुना होगा. ये कर्मचारियों के लिए अपना टेक्स दाखिल करने का एक अहम डॉक्यूमेंट है. आइए समझते हैं कि फॉर्म 16 क्या है, इसमें क्या-क्या शामिल है, ये क्यों जरूरी है और इसे भरते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे रिफंड लेने में कोई समस्या ना हो. 

फॉर्म 16 क्या है?

फॉर्म-16 एंप्लॉयर जारी करता है. इस डॉक्यूमेंट में आपको दी गई सैलरी और फाइनेंशियल ईयर के दौरान काटे गए टैक्स (TDS) की पूरी जानकारी होती है. इसे इनकम टैक्स के सेक्शन 203 के तहत जारी किया जाता है. इसमे सैलरी सोर्स के साथ-साथ, टैक्स पर मिलने वाली डिडक्शन और कटौतियों की पूरी जानकारी होती है.

फॉर्म-16 में क्या-क्या शामिल है?

  • फॉर्म 16 दो पार्ट में आता है. पहला फॉर्म 16 (A) और दूसरा फॉर्म 16 (B). पार्ट A में आपके एंप्लॉयर  का नाम, पता, पैन, टैन नंबर, डिडक्शन अमाउंट के साथ सरकार के पास जमा TDS जैसी जानकारियां शामिल हैं. 
  • पार्ट B में आपकी सैलरी, सेक्शन 10 के अंतर्गत मिलने वाली छूट, चैप्टकर VI-A के तहत मिलने वाली डिडक्शन और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम का पूरा ब्यौरा शामिल है.

इनकम टैक्स के अनुसार चैप्टकर VI-A में मिलने वाली डिडक्शन

  • जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 80 C के तहत मिलने वाली कटौती.
  • सेक्शन 80 CCC पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए कटौती 
  • अगर एम्पलाई ने खुद किसी पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूशन किया हो
  • सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती 
  • हायर एजुकेशन के लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 80E के तहत कटौती 
  • सेक्शन 80G के अनुसार दिए गए दान पर कटौती 
  • सेक्शन 80TTA बचत खातों से मिलने वाली ब्याज पर कटौती

फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदलने पर क्या होगा?

अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कई एंप्लॉयर के साथ काम किया है, तो आपको हर एंप्लॉयर से फॉर्म-16 लेना होगा, जिसका मतलब है कि सभी जगह TDS आपकी सैलरी पर काटा जाएगा.

किसे फॉर्म 16 भरना जरूरी है?

TDS तभी काटा जाता है जब कर्मचारी की इनकम पर टैक्स बन रहा हो. फॉर्म 16 के लिए आपकी इनकम आय टैक्स ब्रैकेट में आनी चाहिए. यदि आपकी इनकम पर टैक्स नहीं बन रहा है, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है.

फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करें?

  • TRACES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपने पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें, और नए यूजर्स हैं तो एक अकाउंट बनाएं.
  • डाउनलोड टैब पर क्लिक करें और फॉर्म-16 चुनें
  • पार्ट A और पार्ट B का चुनाव करें. साथ ही जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ले रहे हैं, उसका सलेक्शन करें.
  • TDS डेट सलेक्ट करें और TDS रसीद नंबर डालें
  • काटे गए टोटल टैक्स का अमाउंट डालें
  • फॉर्म-16 डाउनलोड करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें

फॉर्म 16 भरते समय ना करें ये गलती

जैसा आप जानते हैं कि रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 अहम डॉक्युमेंट है. इसलिए इसमें हुई गलती बहुत भारी पड़ सकती है. 

  • फॉर्म 16 में अपनी सैलरी के साथ डिडक्शन की सही जानकारी देनी चाहिए. 
  • इसके अलावा अमाउंट को ठीक कैटेगरी में फाइल करें. जैसे HRA की रकम को किसी और कैटेगरी की इनकम में नहीं दिखाना चाहिए.
  • TDS कटने की सही जानकारी फॉर्म 16 में होनी चाहिए.

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