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New EPF Scheme: सरकार ने नोटिफाई की EPF योजना, PF खाते में हैं 10 लाख तो ऐसे निकाल पाएंगे 7.5 लाख रुपये

EPFO ने PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब खाते में न्यूनतम राशि रखना जरूरी होगा. साथ ही यूपीआई और व्हाट्सऐप जैसी नई डिजिटल सुविधाएं भी जल्द शुरू होने जा रही हैं.

New EPF Scheme: सरकार ने नोटिफाई की EPF योजना, PF खाते में हैं 10 लाख तो ऐसे निकाल पाएंगे 7.5 लाख रुपये
EPFO की नई व्यवस्था के तहत PF निकासी के नियमों में क्‍या बदलाव हुए
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

PF अकाउंट से पैसे निकालना आसान हो गया है. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड-ईपीएफ) योजना, 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक निकासी से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं. नई व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अब अपने ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी तभी कर सकेंगे, जब उनके खाते में पात्र राशि (एलिजिबल मेंबर बैलेंस) का कम से कम 25% हिस्सा सुरक्षित बचा रहेगा.

यानी किसी भी सदस्य को निकासी से पहले अपने खाते में कम से कम 25% राशि बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी आंशिक निकासी का कैलकुलेशन इसी 25% राशि को अलग रखने के बाद की जाएगी. यह न्यूनतम शेष राशि कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के अंशदान पर लागू होगी.

खाते में 10 लाख हैं तो 7,50,000 निकाल सकेंगे 

उदाहरण के तौर पर यदि किसी सदस्य के खाते में पात्र शेष राशि 10 लाख रुपए है, तो उसे 2,50,000 रुपए खाते में बनाए रखने होंगे. इसके बाद ही वह योजना के नियमों के अनुसार अधिकतम 7,50,000 रुपए तक की निकासी कर सकेगा. नई योजना में 'एलिजिबल मेंबर बैलेंस' की भी स्पष्ट परिभाषा दी गई है. इसके अनुसार, खाते में उपलब्ध कुल राशि में से अनिवार्य 25% न्यूनतम शेष राशि घटाने के बाद बची रकम को ही पात्र शेष राशि माना जाएगा.

अब इन कामों के लिए निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

नई ईपीएफ योजना में उन परिस्थितियों का भी विस्तार किया गया है, जिनमें सदस्य अपने खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं. अब सदस्य मकान या फ्लैट खरीदने, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने, नया घर बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या सुधार जैसे आवास संबंधी उद्देश्यों के लिए ईपीएफ से राशि निकाल सकेंगे.

इसके अलावा बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसे खर्चों के लिए सदस्य अपने पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे. नई व्यवस्था के तहत अब केवल 12 महीने की सेवा पूरी होने के बाद भी आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी. वहीं, विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.

यूपीआई और व्हाट्सऐप से भी मिलेगी बड़ी सुविधा

इस बीच, EPFO ने अपने सदस्यों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा का परीक्षण भी पूरा कर लिया है, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते में प्राप्त की जा सकेगी. यह पहल EPFO की उन योजनाओं का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य देश के 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए सेवाओं को तेज, सरल और अधिक सुविधाजनक बनाना है. EPFO अगले एक महीने के भीतर व्हाट्सऐप आधारित सदस्य सेवाएं भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सदस्यों तक सेवाओं की पहुंच और शिकायत निवारण व्यवस्था बेहतर हो सकेगी.

इस सुविधा के तहत सदस्य EPFO के सत्यापित व्हाट्सऐप नंबर पर "हेलो" मैसेज भेजकर बातचीत शुरू कर सकेंगे. व्हाट्सऐप के जरिए सदस्य अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस देख सकेंगे, पिछले पांच लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने दावे (क्लेम) की स्थिति भी ट्रैक कर सकेंगे. यूजर्स की सुविधा के लिए यह सेवा विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी.

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