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This Article is From Jan 02, 2015

उमाशंकर सिंह की कलम से : लखवी और पाक सरकार के बीच कानूनी आंख-मिचौली

Umashankar Singh
  • Blogs,
  • Updated:
    जनवरी 02, 2015 09:15 am IST
    • Published On जनवरी 02, 2015 08:51 am IST
    • Last Updated On जनवरी 02, 2015 09:15 am IST

इस्लामाबाद की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बार लखवी को जेल अपहरण के एक पुराने मामले में दर्ज नए मुकदमे में हुई है। 18 दिसंबर को मुंबई हमला मामले में जमानत मिलने के बाद यह दूसरा मौका है जब लखवी को जैसे-तैसे जेल में बंद रखने में पाकिस्तान की सरकार कामयाब रही है। पाकिस्तान की सरकार को लखवी को जेल में बंद रखने के लिए इतने पापड़ बेलने क्यों पड़ रहे हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे मुंबई हमला केस को लड़ने में बरती गई कोताही है।

18 दिसंबर को लखवी को रावलपिंडी की अडियाला जेल में लगने वाली आतंकवाद विरोधी अदालत या एटीसी ने जब जमानत दी तो उसका बाहर आना लगभग तय हो गया था, लेकिन पेशावर में स्कूली बच्चों पर हमले के बाद पाकिस्तान से साथ कंधे से कंधा मिला कर रोने वाले भारत ने जब लखवी की रिहाई को बड़ा झटका बताया तो पाकिस्तान नींद से जागता दिखा। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ सख्ती बरतने का संकल्प लिया था। आतंकवादियों के मामले में फांसी की सजा को दोबारा बहाल करने का फैसला लिया था। ऐसे में मुंबई में 166 हत्याओं के मास्टरमाइंड के जेल से बाहर आने से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो सकती थी। यही वजह है कि उसकी रिहाई से ऐन पहले उसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया। लखवी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने एमपीओ को गैर-वाज़िब करार देकर 10 लाख रुपये के मुचलके पर लखवी को रिहा करने का रास्ता साफ कर दिया।

ये एक आतंकवादी के सामने पाकिस्तान की सरकार की एक और हार थी। कोई रास्ता न देखकर लखवी के खिलाफ अपहरण के एक छह साल पुराने मामले के भुक्तभोगी को सामने लाया गया। इसके मामले में दर्ज मुकदमे के तहत अदालत से लखवी की दो दिन की पुलिस रिमांड हासिल की गई। गुरुवार को पुलिस पांच दिन का और रिमांड चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने लखवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लखवी के वकील रिजवान अब्बासी ने आरोप लगाया कि इस मुकदमे को भारत के दबाव में दर्ज किया गया है। यह उसके मुवक्किल के अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने फिलहाल इस दलील को नहीं माना है, लेकिन सवाल है कि अपहरण के मामले में आखिर लखवी को कितने दिनों तक जेल में रखा जा सकेगा। लखवी ऊपरी अदालत में जाएगा।

इस बीच पाकिस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। उसने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें लखवी पर एमपीओ हटाने का आदेश दिया गया। दलील है कि हाईकोर्ट में सरकार की दलील सुनी नहीं गई। पाकिस्तान के सूत्र बताते हैं कि असल में अभियोजन पक्ष हाज़िर ही नहीं हुआ था।

पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लखवी मामले में कोताही का लंबा सिलसिला है। इसमें कोर्ट में लखवी के खिलाफ सबूतों को सही ढंग से नहीं रखना शामिल है। यहां तक कि लखवी के खिलाफ़ पेश गवाहों के साथ भी वह तालमेल नहीं बिठा पायी। इसका सबसे बड़ा नमूना है ओकारा के स्कूल के हेडमास्टर मुदस्सर लखवी की गवाही। मुंबई हमले के दौरान एकमात्र ज़िंदा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल आमिर कसाब इसी स्कूल में पढ़ता था। मुदस्सर ने कोर्ट में कह दिया कि कसाब तो ज़िंदा है। जांच एसेंजी ने कोर्ट को ये भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश नहीं की कि असली कसाब वही है जो मुंबई हमले में शामिल था और जिसे 2012 में भारत में फांसी दी गई। जबकि कसाब के इकबालिया बयान को अदालत में बतौर सबूत ऑन रिकार्ड ले लिया गया था और उसी आधार पर लखवी की 2009 में ग़िरफ्तारी भी हुई थी।

पाकिस्तान की तरफ से कोताही का सिलसिला यहीं नहीं रुका है। 18 दिसंबर को लखवी को ज़मानत देने के फैसले की कॉपी वो अदालत से 22 दिसंबर तक हासिल नहीं कर पाई, जो ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील का आधार बनती। एफआईए के वकील चौधरी अज़हर इस बात का रोना रोते हैं कि ये सब साज़िशन किया गया है। ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई, लेकिन क्या वहां आतंकवादी तंजीमें न्यायिक व्यवस्था चलाती हैं कि वो सरकारी एजेंसी को फैसले की कॉपी लेने से रोक दे? जवाब है नहीं। तो फिर जज ने आर्डर की कॉपी अभियोजन पक्ष को क्यों नहीं मुहैय्या कराई, जबकि वह रिहाई के लिए जेलर के पास पहुंच गया। क्या जज किसी दबाव में काम कर रहे हैं? लखवी की ज़मानत याचिका पहले कई मौक़ों पर ख़ारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार ग्राउंड मुदस्सर लखवी के बयान, मुकदमे के लंबा खींचने और गलत धाराएं लगाने को बनाया गया। वैसे, एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि आतंकवाद विरोधी अदालत के जज सैय्यद कौरस अब्बास ज़ैदी शिया हैं और उनको किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। इसके पहले कई जज और अभियोजन पक्ष के वकील लखवी मामले से किनारा कर चुके हैं, क्योंकि उनको धमकियां मिलीं थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज नासिर उल मुल्क़ जिन्होंने लखवी पर लगे एमपीओ को निरस्त किया, उनको भी कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई है।

ये तस्वीर का वह पहलू है, जो किसी मामले से जुड़े फैसले में डर, दबाव, धमकी की आशंका को रेखांकित करता है, लेकिन असल बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। पाकिस्तान ने लखवी के ख़िलाफ गंभीरता नहीं दिखाई। दिखाई होती तो उसे ज़मानत नहीं मिलती।

पाकिस्तान की सरकार अब जो क़ानूनी लड़ाई लड़ रही है, वह बस अपने चेहरे को बचाने की क़वायद लग रही है। जैसे लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया और मुंबई हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद लाहौर हाईकोर्ट से सबूतों की कमी के आधार पर रिहा हो गया और अब आज़ाद जीवन जी रहा है, लखवी का मामला भी कुछ उसी दिशा में जाता प्रतीत हो रहा है। पाकिस्तान अभी बस नज़रों की थोड़ी-सी हया दिखा रहा है। असल में लखवी जैसों को वहां आतंकवादी माना ही नहीं जाता। सरकार को इस बात का डर भी सताता है कि अगर वो जमात उद दावा जैसे संगठनों या उससे जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती करेगी तो पूरा पंजाब जल उठेगा, क्योंकि ये सूबा ही इन तंजीमों का गढ़ है। और ये सूबा ही नवाज़ शरीफ़ को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।  

अंत में, अगर ये भी मान ले कि नवाज़ शरीफ़ की सरकार लखवी के मामले पर संजीदा है और वो नतीजा देना चाहती है तो क्या ये माना जाए कि लखवी के पक्ष में फैसले इसलिए आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार की फज़ीहत हो? लेकिन ऐसा मानने का मतलब पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना होगा, उसका सेना के असर में काम करने जैसा आरोप लगाना होगा, जो कि हम करना नहीं चाहते।

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