प्रतीकात्मक फोटो
पटना:
बिहार के बोधगया में प्रशासन ने कथित तौर पर इमारत निर्माण के कानूनों का उल्लंघन करने और बिक्री कर और जीएसटी का भुगतान किए बगैर व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के लिए 26 विदेशी बौद्ध मठों को नोटिस जारी कर उन्हें एक पखवाड़े में जवाब देने के निर्देश दिए हैं. बोधगया नगर पंचायत के प्रभारी सुशील कुमार ने कहा कि इन नोटिसों के जरिए विदेशी मठों से पूछा गया है कि क्या वह व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त है और बिक्री कर और जीएसटी के लिए पंजीकृत हैं. उनसे वातानुकूलित कमरों और अन्य सुविधाओं वाले कमरों की जानकारी भी मांगी गई है.
उन्होंने कहा, "यदि वे जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम नगरपालिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे." बोधगया नगर पंचायत ने पिछले साल भी कथित तौर पर निर्माण कानूनों के उल्लंघन और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए 55 विदेशी बौद्ध मठों को नोटिस जारी किया था.
आपको बता दें कि बोधगया नगर पंचायत एक शहरी निकाय है, जिसका कामकाज नगरपालिका के समकक्ष ही होता है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा, "यदि वे जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम नगरपालिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे." बोधगया नगर पंचायत ने पिछले साल भी कथित तौर पर निर्माण कानूनों के उल्लंघन और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए 55 विदेशी बौद्ध मठों को नोटिस जारी किया था.
आपको बता दें कि बोधगया नगर पंचायत एक शहरी निकाय है, जिसका कामकाज नगरपालिका के समकक्ष ही होता है.
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