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This Article is From Sep 27, 2018

अलकतरा घोटाला: RJD नेता इलियास हुसैन को 4 साल जेल

रांची सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 4 साल जेल और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

अलकतरा घोटाला: RJD नेता इलियास हुसैन को 4 साल जेल
फाइल फोटो
पटना: रांची सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 4 साल जेल और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 1992 के अलकतरा घोटले में सीबीआई के विशेष जज अनिल कुमार मिश्र की कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

यह मामला करीब 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी का था. इससे सरकार को 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव सहाबु्द्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद समेत आठ लोग आरोपी थे.
 

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