
वाशिंगटन:
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने शुक्रवार को वह विधेयक पारित कर दिया जो 9/11 हमले के पीड़ितों एवं उनके संबंधियों को अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद के कृत्यों का समर्थन करने के मामले में संदिग्ध विदेशी सरकारों के खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति देता है.
सदन ने ‘जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट’ को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. इससे करीब चार महीने पहले इसे सीनेट में पारित किया गया था. सऊदी अरब की सरकार ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया है.
दरअसल 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों में शामिल 19 अपहर्ताओं में से 15 अपहर्ता सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे. यह विधेयक 9/11 की बरसी से ठीक पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास चला गया है. व्हाइट हाउस ने इस कदम के विरोध का संकेत दिया है क्योंकि इससे देशों को छूट का वह सिद्धांत समाप्त हो जाएगा जिसके तहत देशों के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सदन ने ‘जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट’ को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. इससे करीब चार महीने पहले इसे सीनेट में पारित किया गया था. सऊदी अरब की सरकार ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया है.
दरअसल 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों में शामिल 19 अपहर्ताओं में से 15 अपहर्ता सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे. यह विधेयक 9/11 की बरसी से ठीक पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास चला गया है. व्हाइट हाउस ने इस कदम के विरोध का संकेत दिया है क्योंकि इससे देशों को छूट का वह सिद्धांत समाप्त हो जाएगा जिसके तहत देशों के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
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