कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो).
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन जिलानी को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है.
अधिकारियों ने बताया कि जिलानी और वरिष्ठ वकील मखदूम अली खान के नामों को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजा गया है. सरकारी सूत्रों ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने उचित परामर्श के बाद जिलानी को एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया.’’ जिलानी को वर्ष 2016 में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह पांच जुलाई 2014 को सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहे.
यह भी पढ़ें : जाधव की क्षमा याचिका पर फैसला करने के करीब : पाक सेना
वह उन न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तीन नवंबर 2007 को देश में आपातकाल लागू किए जाने के बाद उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया था. मुशर्रफ ने जिलानी को गैरकानूनी रूप से बंदी बनाकर रखा था. मुशर्रफ के खिलाफ न्यायाधीशों को गैरकानूनी तरीके से बंद कर रखने के लिए एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है.
VIDEO : जाधव की मां के वीजा का मुद्दा
जिलानी को एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त करने का फैसला तब आया है जब पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ आईसीजे में भारत की 13 सितंबर को की गई अपील के जवाब में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आईसीजे ने पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है ताकि अदालत में आगे की कार्यवाही शुरू हो सके.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अधिकारियों ने बताया कि जिलानी और वरिष्ठ वकील मखदूम अली खान के नामों को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजा गया है. सरकारी सूत्रों ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने उचित परामर्श के बाद जिलानी को एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया.’’ जिलानी को वर्ष 2016 में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह पांच जुलाई 2014 को सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहे.
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वह उन न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तीन नवंबर 2007 को देश में आपातकाल लागू किए जाने के बाद उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया था. मुशर्रफ ने जिलानी को गैरकानूनी रूप से बंदी बनाकर रखा था. मुशर्रफ के खिलाफ न्यायाधीशों को गैरकानूनी तरीके से बंद कर रखने के लिए एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है.
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जिलानी को एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त करने का फैसला तब आया है जब पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ आईसीजे में भारत की 13 सितंबर को की गई अपील के जवाब में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आईसीजे ने पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है ताकि अदालत में आगे की कार्यवाही शुरू हो सके.
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