उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. आदेश के अनुसार, राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं में हड़ताल (UP Employee Strike Ban) पर रोक रहेगी. यह प्रतिबंध राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होगा.
कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल
उत्तर प्रदेश में अगले छह माह तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे. इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है. यह आदेश प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने जारी किया है. सरकार ने प्रशासनिक कार्यों और जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है.
रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर भी रोक
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज की सभी सेवाओं में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी. यह निर्णय जनहित और आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए लिया गया था. परिवहन की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि रोडवेज की वे सभी सेवाओं में छह माह तक हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
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