प्रतीकात्मक चित्र
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करने के एक प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017' को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है.
यह भी पढ़ें : यूपी में शादी कीजिए, योगी सरकार से पाइए 20 हजार रुपए और स्मार्टफोन
विज्ञप्ति के मुताबिक, 'नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात संपन्न विवाह या पुनर्विवाह, जहां विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में संपन्न हुआ हो, का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा.'
VIDEO : नशेड़ी पतियों को सबक सिखाने के लिए खास तोहफा
विवाह के पक्षकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर विवाह का पंजीकरण करा सकेंगे. आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी का आधार कार्ड नंबर भरा जाना अनिवार्य होगा.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह भी पढ़ें : यूपी में शादी कीजिए, योगी सरकार से पाइए 20 हजार रुपए और स्मार्टफोन
विज्ञप्ति के मुताबिक, 'नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात संपन्न विवाह या पुनर्विवाह, जहां विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में संपन्न हुआ हो, का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा.'
VIDEO : नशेड़ी पतियों को सबक सिखाने के लिए खास तोहफा
विवाह के पक्षकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर विवाह का पंजीकरण करा सकेंगे. आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी का आधार कार्ड नंबर भरा जाना अनिवार्य होगा.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं