तीन साल पहले स्कूल से घर आती छात्रा के साथ एक युवक ने बलात्कार किया था
मुजफ्फरनगर:
तीन साल पहले यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी को चार साल कैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में एक युवक को चार साल की सजा सुनाई है. मामला दो साल पुराना है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रामबुध सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोषी विक्की पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. उसे पोक्सो के तहत यौन शोषण का दोषी पाया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 सितंबर 2014 को विक्की ने 12वीं की छात्रा का उस समय यौन शोषण किया था जब वह खतौली स्थित अपने स्कूल से घर लौट रही थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में एक युवक को चार साल की सजा सुनाई है. मामला दो साल पुराना है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रामबुध सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोषी विक्की पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. उसे पोक्सो के तहत यौन शोषण का दोषी पाया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 सितंबर 2014 को विक्की ने 12वीं की छात्रा का उस समय यौन शोषण किया था जब वह खतौली स्थित अपने स्कूल से घर लौट रही थी.
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