प्रतीकात्मक फोटो
- दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा
- आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी गई है
- यूपी के बांदा जिले की एक अदालत ने दिया फैसला
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बांदा:
यूपी के बांदा जिले की एक अदालत ने नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने आज यहां बताया कि 13 जनवरी 2014 को अतर्रा कस्बे में शिवबरन रैदास नामक व्यक्ति घर के बाहर खेल रही 10 साल की मूक बधिर बालिका को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.
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उन्होंने बताया कि लड़की ने इशारे से आरोपी की पहचान की थी. इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैप्टन डी.पी.एन. सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल आरोपी शिवबरन को बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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उन्होंने बताया कि लड़की ने इशारे से आरोपी की पहचान की थी. इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैप्टन डी.पी.एन. सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल आरोपी शिवबरन को बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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