प्रतीकात्मक फोटो
बलिया:
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के चार वर्ष पुराने एक मामले में पति,सास व ननद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 15 - 15 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता त्रिभुवन यादव के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र के देवरिया ग्राम में नीतू यादव (20) की दहेज में जमीन की मांग को लेकर गत 24 मार्च 2013 को जला कर मार दिया गया था.
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नगरा थाना में विवाहिता के पिता अवधेश ने नीतू के पति अश्वनी,सास सुमित्रा व ननद मीरा के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की दहेज हत्या व शव गायब करने के आरोप की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था.
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अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत ने कल दोनो पक्ष की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए उनको आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनायी.
इनपुट : भाषा
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इनपुट : भाषा
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