विज्ञापन
This Article is From Jan 26, 2018

पूर्व राज्यसभा सदस्य के बेटे को 'दहेज हत्या' मामले में सात साल की कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशि भूषण ने सागर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

पूर्व राज्यसभा सदस्य के बेटे को 'दहेज हत्या' मामले में सात साल की कैद
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेन्द्र कश्यप का बेटा है सागर कश्यप.
  • सागर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.
  • प्रकरण में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
गाजियाबाद: गाजियाबाद की एक सत्र अदालत ने पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेन्द्र कश्यप के बेटे सागर कश्यप को दहेज हत्या के मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशि भूषण ने सागर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. वहीं अदालत ने कश्यप दंपति के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया. नरेन्द्र कश्यप के अधिवक्ता ने पूर्व सांसद और उनकी पत्नी की सजा कम किए जाने की मांग की. इसके पीछे पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया इसपर अदालत ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि सागर को आत्महत्या के लिए उकसाने सहित शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया. 

यह भी पढे़ं : योगी 'राज' में गवाही से रोकने के लिए बेखौफ बदमाशों ने मां-बेटे को गोलियों से भूना

उन्होंने बताया कि छह अप्रैल 2016 को नरेन्द्र कश्यप की पुत्रवधू हिमांशी कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में संजयनगर स्थित आवास पर गोली लगने से मौत हो गई थी. वह बदायूं निवासी बसपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरालाल कश्यप की बेटी थी. इस प्रकरण में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार अदालत ने मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना.

VIDEO :  हरियाणवी गायिका ममता शर्मा की हत्या, साथी कलाकार गिरफ़्तार


(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com