(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेन्द्र कश्यप का बेटा है सागर कश्यप.
- सागर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.
- प्रकरण में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.
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गाजियाबाद:
गाजियाबाद की एक सत्र अदालत ने पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेन्द्र कश्यप के बेटे सागर कश्यप को दहेज हत्या के मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशि भूषण ने सागर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. वहीं अदालत ने कश्यप दंपति के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया. नरेन्द्र कश्यप के अधिवक्ता ने पूर्व सांसद और उनकी पत्नी की सजा कम किए जाने की मांग की. इसके पीछे पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया इसपर अदालत ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि सागर को आत्महत्या के लिए उकसाने सहित शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया.
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उन्होंने बताया कि छह अप्रैल 2016 को नरेन्द्र कश्यप की पुत्रवधू हिमांशी कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में संजयनगर स्थित आवास पर गोली लगने से मौत हो गई थी. वह बदायूं निवासी बसपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरालाल कश्यप की बेटी थी. इस प्रकरण में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार अदालत ने मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि सागर को आत्महत्या के लिए उकसाने सहित शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया.
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उन्होंने बताया कि छह अप्रैल 2016 को नरेन्द्र कश्यप की पुत्रवधू हिमांशी कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में संजयनगर स्थित आवास पर गोली लगने से मौत हो गई थी. वह बदायूं निवासी बसपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरालाल कश्यप की बेटी थी. इस प्रकरण में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार अदालत ने मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना.
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