दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये जानकारी साझा की है. उसने सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन चालकों से इन लोक अदालत में जाकर अपने निलंबित ट्रैफिक चालानों को भरने के लिए कहा है. दिल्ली में लोक अदालत पहले 12 सितंबर को लगने वाली थी, लेकिन ब्रिक्स समिट की 11 से 13 सितंबर की तारीख बीच में आ गई. फिर अन्य व्यवधानों के कारण यह टलती चली गई. अब इसके लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की गई है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ताजा सूचना में 25 अक्टूबर को लोक अदालत की तारीख दी है. इस सूचना में कहा गया है कि लोक अदालत में 30 जून तक लंबित ट्रैफिक चालानों पर सुनवाई की जाएगी, जिन पर समझौता हो सकता है. जुलाई, अगस्त-सितंबर या इस महीने अक्टूबर में कटे ट्रैफिक चालान अदालत में नहीं सुने जाएंगे. ऐसे में ट्रैफिक चालान की तारीख जरूर देख लें.
दिल्ली लोक अदालत कब लगेगी, लोक अदालत पोर्टल से ले जानकारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन स्वामियों से 19 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से लोक अदालत पोर्टल पर अपना आवेदन कर टोकन लेने को कहा है. ट्रैफिक चालान का टोकन पोर्टल से लिया जा सकता है. लोक अदालत में अगर आप बिना टोकन के ट्रैफिक चालान का जुर्माना माफ कराने या कम कराने पहुंचते हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा. टोकन नंबर के साथ उसकी फोटोकॉपी भी लेकर आएं. टोकन नंबर के आधार पर कोर्ट रूम और मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश किए जाएंगे. लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए जा रहे हैं तो गाड़ियों से जुड़े दस्तावेज साथ में रखें. इसमें गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाणपत्र, ट्रैफिक चालान की डिटेल और आधार कार्ड शामिल हैं.
लोक अदालत कहां लगेगी
लोक अदालत में एक दिन में 50 हजार ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ये जानकारी दी है. दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसर में लोक अदालत लगेगी. तीस हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और साकेत कोर्ट में लोक अदालत लगाई जाएगी. इन सभी अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक चालान का निपटारा होगा. लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े विवादों का आपसी सहमति से निपटारा होता है. लोक अदालत में उस राज्य से जुड़े ट्रैफिक चालान निपटाए जाते हैं. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में लोक अदालत में बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं ताकि हजारों रुपये के ट्रैफिक चालान को रियायत के साथ निपटाया जा सके.
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा कैसे होता है?
- लोक अदालत से कुछ दिन पहले उस राज्य की ट्रैफिक पुलिस या कोर्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक एक्टिव होता है
- आपको अपनी गाड़ी का नंबर या चालान नंबर डालकर पेंडिंग चालान चुनें
- टोकन कंसेंट लेटर डाउनलोड करें
- इसमें कोर्ट परिसर का नाम, कोर्ट रूम नंबर और टाइम लिखा होता है
- टोकन में दिए समय और कोर्ट रूम नंबर में उस जिला कोर्ट में पहुंचें
- कोर्ट रूम में मौजूद लोक अदालत पैनल या जज आपके चालान को देखते हैं
- आपसी समझौते और आपके तर्कों के आधार पर जज चालान राशि कम करते हैं
- संशोधित रकम का तुरंत नकद भुगतान करना होता है, इसलिए कैश साथ रखें
- भुगतान के बाद आपको एक रसीद मिलती है
- इससे आपका चालान सिस्टम से हमेशा के लिए हट जाता है
वाहन मालिक इन बातों का ध्यान रखें?
- बिना ऑनलाइन डाउनलोड टोकन के कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसकी हार्ड कॉपी जरूर ले जाएं
- डीएल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि) साथ रखें
- कोर्ट परिसर में कई बार डिजिटल पेमेंट में समस्या आ सकती है, इसलिए कैश जरूर साथ रखें
- लोक अदालत में टोकन के समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना ठीक है
- जज या अधिकारियों के सामने विनम्रता से बात रखें, इससे जुर्माना और कम हो सकता है
- गाड़ी पर एक से अधिक चालान हैं तो सभी के टोकन लेकर एक ही बार में निपटा लें
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