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अब दिल्ली में हर फ्लैट का होगा अपना पानी का मीटर, जल बोर्ड ने हटाई ये बड़ी शर्त

Delhi Jal Board New Rules : दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने नए दिल्ली वॉटर एंड सीवर टैरिफ एंड मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है. अब बिल्डिंग की ऊंचाई की सीमा को खत्म कर हर अपार्टमेंट या फ्लैट के लिए अलग वाटर कनेक्शन मिलेगा. जानिए आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और बिलिंग में हुए मुख्य बदलावों के बारे में.

अब दिल्ली में हर फ्लैट का होगा अपना पानी का मीटर, जल बोर्ड ने हटाई ये बड़ी शर्त
दिल्ली निवासियों के लिए पानी का कनेक्शन लेना हुआ आसान.
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 Delhi Jal Board New Rules 2026: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने दिल्लीवासियों को राहत देते हुए दिल्ली वाटर एंड सीवर टैरिफ एंड मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है. यह नए नियम साल 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे. इन नए नियमों के तहत अब दिल्ली के निवासियों को पानी का नया कनेक्शन लेने और अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज कराना आसाम हो गया है. इसके साथ ही अब बिल्डिंग की ऊंचाई की सीमा को भी खत्म कर हर अपार्टमेंट या फ्लैट के लिए अलग वाटर कनेक्शन मिलेगा. 

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इन नए दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य पानी और सीवर कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को तेज बनाना, कागजी कार्रवाई (Documentation) को कम से कम करना और बिलिंग प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी बनाना है. सबसे राहत की बात यह है कि नए नियमों के तहत जल दरों  और एप्लीकेशन चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

मीटर के लिए बिल्डिंग की ऊंचाई की शर्त खत्म

पुराने नियम यानी 2012 Regulations के तहत किसी भी आवासीय भवन में अधिकतम 6 पानी के कनेक्शन ही स्वीकृत किए जा सकते थे, लेकिन 2026 के नए नियमों में इस सीमा को खत्म कर दिया गया है. यानी अब तकनीकी रूप से जहां तक संभव है और तय शर्तें पूरी होती हैं, तो इमारत की ऊंचाई चाहे जो भी हो, हर अपार्टमेंट या फ्लैट के लिए अलग पानी का कनेक्शन लिया जा सकेगा. हालांकि, फ्लैट में अलग कनेक्शन लेने के लिए पर फ्लैट में किचन यानी रसोई घर का होना जरूरी कर दिया गया है. वहीं, उपभोक्ताओं को 17.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे वाटर स्टोरेज टैंक की व्यवस्था खुद करनी होगी.

अब 40-50 दिन का इंतजार खत्म !

मौजूदा व्यवस्था में नया कनेक्शन मिलने में अक्सर 40 से 50 दिनों का लंबा समय लग जाता था, जिसमें पहले कनिष्ठ अभियंता की ओर से साइट इंस्पेक्शन होता था और बाद में डिमांड नोट जारी किया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत आवेदन जमा होते ही पहले अप्रूवल जारी कर दिया जाएगा और कनेक्शन सक्रिय होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. साइट का भौतिक निरीक्षण कनेक्शन प्रक्रिया के बाद के चरण में किया जाएगा, जिससे फाइलें दफ्तरों में अटकी नहीं रहेंगी. वहीं, अवैध जल कनेक्शनों को अब आसानी से रेगुलराइज करने के लिए भी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

मात्र 3 दस्तावेजों की होगी जरूरत

नया कनेक्शन लेने के लिए अब दस्तावेजों के लंबे बंडल जमा करने की जरूरत नहीं होगी. नए नियमों के मुताबिक आवेदन के लिए केवल 3 बुनियादी दस्तावेज ही पर्याप्त होंगे. इसमें आवेदक की पहचान के प्रमाण के लिए पैन कार्ड, पहचान पत्र या अन्य वैध सरकारी आईडी भी स्वीकार की जाएगी. उपभोक्ता दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और सर्विस रिक्वेस्ट दर्ज करा सकेंगे.

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अगर मीटर खराब, लॉक या पहुंच से बाहर है, तो ऐसे मामलों में बिलिंग के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम तय किए गए हैं. जो घर या सोसायटी वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को अपनाएंगी, उन्हें जल बोर्ड की ओर से बिल में छूट दी जाएगी. वहीं, टैंकर से पेयजल आपूर्ति और ट्रीटेड या रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर के उपयोग को लेकर भी आसान नियम बनाए गए हैं.

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