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जफरयाब जिलानी

'जफरयाब जिलानी' - 14 News Result(s)
  • यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन

    यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन

    जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में अधिवक्ता थे. वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, यूपी के अपर महाधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव रह चुके थे.

  • मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी की हालत गंभीर,डॉक्टरों ने की सर्जरी

    मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी की हालत गंभीर,डॉक्टरों ने की सर्जरी

    जिलानी के पुत्र नजम जफरयाब ने कहा कि गुरुवार करीब 4.30 बजे उनके पिता दफ्तर से निकल रहे थे, बारिश के कारण फिसलन होने से वह सीढ़ियों से गिर गए और सिर में चोट आने से वह बेहोश हो गए.

  • अब बाबरी मस्जिद के मलबे के लिए भी शुरू हुआ झगड़ा...

    अब बाबरी मस्जिद के मलबे के लिए भी शुरू हुआ झगड़ा...

    अब बाबरी मस्जिद के मलबे को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया है. मस्जिद के मुद्दई सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करने वाले हैं कि मस्जिद एक पवित्र स्‍थान है इसलिए उसके मलबे को किसी गंदी जगह फेंकने की बजाय उन्‍हें दे दिया जाए. जबकि अयोध्‍या के साधु-संत कह रहे हैं कि वो मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई थी इसलिए उसका मलबा नहीं देंगे.

  • बीएमएसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी

    बीएमएसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी

    बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) अगले सप्ताह बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. मुस्लिम पक्ष उस जगह से 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद के अवशेष हटवाना चाहता है. कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, 'हमने अपने वकील राजीव धवन के साथ चर्चा की है और उनका भी विचार है कि हमें मस्जिद के अवशेष पर दावा करना चाहिए.

  • Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश

    Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश

    Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.

  • Ayodhya Case : राजीव धवन ने कहा, जमात-ए-उलेमा ने मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोला

    Ayodhya Case : राजीव धवन ने कहा, जमात-ए-उलेमा ने मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोला

    अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष ने उन्हें केस की पैरवी से हटा दिया है. राजीव धवन ने खुद फेसबुक पोस्ट के जरिए यह खुलासा किया है. राजीव धवन ने NDTV से कहा कि ''उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया है. जमात-ए-उलेमा ने मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में झूठ कहा. उन्होंने कहा कि ''मैंने एक भी रुपया नहीं लिया. चालीस दिन और रात अथक परिश्रम किया.'' उन्होंने कहा कि ''मैं मुस्लिम पक्ष को विभाजित नहीं करना चाहता. मैं जफरयाब जिलानी का सम्मान करता हूं लेकिन मैं खुद दूरी बनाना चाहता हूं."

  • अयोध्या पर फैसला :  AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा- ये कहां का इंसाफ है

    अयोध्या पर फैसला : AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा- ये कहां का इंसाफ है

    अयोध्या मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा, 'इसके बदले हमें 100 एकड़ जमीन भी दे दो तो कोई फायदा नहीं है. हमारी 67 एकड़ जमीन पहले से ही अधिग्रहित की हुई है तो हमको दान में क्‍या दे रहे हैं वो? हमारी 67 एकड़ जमीन लेने के बाद 5 एकड़ दे रहे हैं. ये कहां का इंसाफ है?' गौरतलब है कि इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टि जाहिर की है. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले पर संतुष्ट नही हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए हैं और इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार करेंगे. 

  • अयोध्या पर आए फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा- गलत तथ्‍य पेश किए गए, फैसले से संतुष्ट नहीं

    अयोध्या पर आए फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा- गलत तथ्‍य पेश किए गए, फैसले से संतुष्ट नहीं

    अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वह फैसले से संतुष्‍ट नहीं हैं. बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, 'कुछ गलत तथ्‍य पेश किए गए हैं हम उनकी जांच करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसका सम्‍मान करते हैं.

  • Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिन्दू सन 1886 में ही मंदिर बनाना चाहते थे

    Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिन्दू सन 1886 में ही मंदिर बनाना चाहते थे

    अयोध्या केस (Ayodhya Case) में मंगलवार को 30 वें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर निरंतर सुनवाई हो रही है. मुस्लिम पक्ष की ओर से उसके वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हिन्दू 1886 केफैसले में पूजा का अधिकार मिलने के बाद विवादित स्थल पर बने चबूतरे पर ही मंदिर बनाना चाहते थे. पर तब के जिला कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में स्वीकार किया कि राम चबूतरे पर भगवान राम का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा कि बाद में गुंबद वाले स्थान पर भी हिंदू दावा करने लगे. मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं.

  • Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- चीन मानसरोवर जाने से रोक दे तो क्या पूजा का अधिकार होगा?

    Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- चीन मानसरोवर जाने से रोक दे तो क्या पूजा का अधिकार होगा?

    अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद (Ayodhya Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में शुक्रवार को 23वें दिन की सुनवाई हुई. कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि जन्मस्थान के लिए अदालत में याचिका दाखिल नहीं हो सकती. जन्मस्थान कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है. नदियों, पहाड़ों, कुओं के लिए प्रार्थना की जाती है और यह एक वैदिक अभ्यास है. अगर कल को चीन मानसरोवर में जाने से मना कर देता है तो क्या कोई पूजा के अधिकार का दावा कर सकता है? मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे पहले वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने बहस की शुरुआत की. जिलानी ने कहा कि 1885 में निर्मोही अखाड़े ने जब कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उन्होंने अपनी याचिका में विवादित जमीन की पश्चिमी सीमा पर मस्जिद होने की बात कही थी. यह हिस्सा अब विवादित जमीन के भीतरी आंगन के नाम से जाना जाता है.

  • शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

    शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

    चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.

  • ट्रिपल तलाक पर सरकार इस हफ्ते पेश कर सकती है बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आपात बैठक

    ट्रिपल तलाक पर सरकार इस हफ्ते पेश कर सकती है बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आपात बैठक

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज आपात बैठक लखनऊ में है. जिसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद असुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी पहुंच गए हैं.

  • अदालती फैसले का शरिया मानने वाली महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा : AIMPLB सदस्य जफरयाब जिलानी

    अदालती फैसले का शरिया मानने वाली महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा : AIMPLB सदस्य जफरयाब जिलानी

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य जफरयाब जिलानी ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर रोक के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने पूछा कि शरिया का पालन करने वाली महिलाओं का क्या होगा?

  • बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कंवीनर जफरयाब जिलानी ने कहा, कोर्ट हमें सीधे कहेगा तब बातचीत

    बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कंवीनर जफरयाब जिलानी ने कहा, कोर्ट हमें सीधे कहेगा तब बातचीत

    सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले दोनों पक्षों को बातचीत के आधार पर हल निकालना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से बाहर बातचीत कर दोनों समुदाय के लोग मसले का हल ढूंढ लें. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जरूरत होगी तो कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है. वहीं इस मामले में जब एनडीटीवी ने बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी से बात की तब उनका कहना है कि, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित में कुछ कहता है, या हमें आदेश देता है कि आपको समझौते के लिए आना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में कुछ भी नहीं है. कोर्ट हमें सीधे कहेगा तो जाएंगे.

'जफरयाब जिलानी' - 14 News Result(s)
  • यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन

    यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन

    जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में अधिवक्ता थे. वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, यूपी के अपर महाधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव रह चुके थे.

  • मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी की हालत गंभीर,डॉक्टरों ने की सर्जरी

    मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी की हालत गंभीर,डॉक्टरों ने की सर्जरी

    जिलानी के पुत्र नजम जफरयाब ने कहा कि गुरुवार करीब 4.30 बजे उनके पिता दफ्तर से निकल रहे थे, बारिश के कारण फिसलन होने से वह सीढ़ियों से गिर गए और सिर में चोट आने से वह बेहोश हो गए.

  • अब बाबरी मस्जिद के मलबे के लिए भी शुरू हुआ झगड़ा...

    अब बाबरी मस्जिद के मलबे के लिए भी शुरू हुआ झगड़ा...

    अब बाबरी मस्जिद के मलबे को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया है. मस्जिद के मुद्दई सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करने वाले हैं कि मस्जिद एक पवित्र स्‍थान है इसलिए उसके मलबे को किसी गंदी जगह फेंकने की बजाय उन्‍हें दे दिया जाए. जबकि अयोध्‍या के साधु-संत कह रहे हैं कि वो मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई थी इसलिए उसका मलबा नहीं देंगे.

  • बीएमएसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी

    बीएमएसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी

    बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) अगले सप्ताह बाबरी मस्जिद के अवशेष पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. मुस्लिम पक्ष उस जगह से 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद के अवशेष हटवाना चाहता है. कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, 'हमने अपने वकील राजीव धवन के साथ चर्चा की है और उनका भी विचार है कि हमें मस्जिद के अवशेष पर दावा करना चाहिए.

  • Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश

    Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश

    Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.

  • Ayodhya Case : राजीव धवन ने कहा, जमात-ए-उलेमा ने मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोला

    Ayodhya Case : राजीव धवन ने कहा, जमात-ए-उलेमा ने मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोला

    अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष ने उन्हें केस की पैरवी से हटा दिया है. राजीव धवन ने खुद फेसबुक पोस्ट के जरिए यह खुलासा किया है. राजीव धवन ने NDTV से कहा कि ''उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया है. जमात-ए-उलेमा ने मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में झूठ कहा. उन्होंने कहा कि ''मैंने एक भी रुपया नहीं लिया. चालीस दिन और रात अथक परिश्रम किया.'' उन्होंने कहा कि ''मैं मुस्लिम पक्ष को विभाजित नहीं करना चाहता. मैं जफरयाब जिलानी का सम्मान करता हूं लेकिन मैं खुद दूरी बनाना चाहता हूं."

  • अयोध्या पर फैसला :  AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा- ये कहां का इंसाफ है

    अयोध्या पर फैसला : AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा- ये कहां का इंसाफ है

    अयोध्या मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा, 'इसके बदले हमें 100 एकड़ जमीन भी दे दो तो कोई फायदा नहीं है. हमारी 67 एकड़ जमीन पहले से ही अधिग्रहित की हुई है तो हमको दान में क्‍या दे रहे हैं वो? हमारी 67 एकड़ जमीन लेने के बाद 5 एकड़ दे रहे हैं. ये कहां का इंसाफ है?' गौरतलब है कि इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टि जाहिर की है. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले पर संतुष्ट नही हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए हैं और इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार करेंगे. 

  • अयोध्या पर आए फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा- गलत तथ्‍य पेश किए गए, फैसले से संतुष्ट नहीं

    अयोध्या पर आए फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा- गलत तथ्‍य पेश किए गए, फैसले से संतुष्ट नहीं

    अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वह फैसले से संतुष्‍ट नहीं हैं. बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, 'कुछ गलत तथ्‍य पेश किए गए हैं हम उनकी जांच करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसका सम्‍मान करते हैं.

  • Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिन्दू सन 1886 में ही मंदिर बनाना चाहते थे

    Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिन्दू सन 1886 में ही मंदिर बनाना चाहते थे

    अयोध्या केस (Ayodhya Case) में मंगलवार को 30 वें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर निरंतर सुनवाई हो रही है. मुस्लिम पक्ष की ओर से उसके वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हिन्दू 1886 केफैसले में पूजा का अधिकार मिलने के बाद विवादित स्थल पर बने चबूतरे पर ही मंदिर बनाना चाहते थे. पर तब के जिला कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में स्वीकार किया कि राम चबूतरे पर भगवान राम का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा कि बाद में गुंबद वाले स्थान पर भी हिंदू दावा करने लगे. मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं.

  • Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- चीन मानसरोवर जाने से रोक दे तो क्या पूजा का अधिकार होगा?

    Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- चीन मानसरोवर जाने से रोक दे तो क्या पूजा का अधिकार होगा?

    अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद (Ayodhya Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में शुक्रवार को 23वें दिन की सुनवाई हुई. कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि जन्मस्थान के लिए अदालत में याचिका दाखिल नहीं हो सकती. जन्मस्थान कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है. नदियों, पहाड़ों, कुओं के लिए प्रार्थना की जाती है और यह एक वैदिक अभ्यास है. अगर कल को चीन मानसरोवर में जाने से मना कर देता है तो क्या कोई पूजा के अधिकार का दावा कर सकता है? मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे पहले वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने बहस की शुरुआत की. जिलानी ने कहा कि 1885 में निर्मोही अखाड़े ने जब कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उन्होंने अपनी याचिका में विवादित जमीन की पश्चिमी सीमा पर मस्जिद होने की बात कही थी. यह हिस्सा अब विवादित जमीन के भीतरी आंगन के नाम से जाना जाता है.

  • शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

    शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

    चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.

  • ट्रिपल तलाक पर सरकार इस हफ्ते पेश कर सकती है बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आपात बैठक

    ट्रिपल तलाक पर सरकार इस हफ्ते पेश कर सकती है बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आपात बैठक

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज आपात बैठक लखनऊ में है. जिसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद असुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी पहुंच गए हैं.

  • अदालती फैसले का शरिया मानने वाली महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा : AIMPLB सदस्य जफरयाब जिलानी

    अदालती फैसले का शरिया मानने वाली महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा : AIMPLB सदस्य जफरयाब जिलानी

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य जफरयाब जिलानी ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर रोक के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने पूछा कि शरिया का पालन करने वाली महिलाओं का क्या होगा?

  • बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कंवीनर जफरयाब जिलानी ने कहा, कोर्ट हमें सीधे कहेगा तब बातचीत

    बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कंवीनर जफरयाब जिलानी ने कहा, कोर्ट हमें सीधे कहेगा तब बातचीत

    सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले दोनों पक्षों को बातचीत के आधार पर हल निकालना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से बाहर बातचीत कर दोनों समुदाय के लोग मसले का हल ढूंढ लें. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जरूरत होगी तो कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है. वहीं इस मामले में जब एनडीटीवी ने बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी से बात की तब उनका कहना है कि, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित में कुछ कहता है, या हमें आदेश देता है कि आपको समझौते के लिए आना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में कुछ भी नहीं है. कोर्ट हमें सीधे कहेगा तो जाएंगे.