File Facts | Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार मार्च 29, 2023 06:16 PM IST राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल (Google) को 30 दिनों के भीतर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह जुर्माना लगाया गया.