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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट
- Friday January 11, 2019
- एनडीटीवी
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.
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ndtv.in
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आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? तो यह गलती न करें, नहीं तो मिल जाएगा नोटिस
- Tuesday June 28, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
अगर आपने एक निश्चित रकम से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन उस पर टीडीएस नहीं कटवाया है तो यह आपके लिए भारी गलती साबित हो सकती है। चाहे आपने निर्माणाधीन प्रॉपर्टी खरीदी हो या बना बनाया मकान लिया हो, आपको इसके लिए टैक्स चुकाना होगा।
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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट
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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.
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आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? तो यह गलती न करें, नहीं तो मिल जाएगा नोटिस
- Tuesday June 28, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
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