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कुछ गैर जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की गलत व्याख्या कर रहे : राजनाथ सिंह
- Sunday November 21, 2021
भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत ‘विशाखापट्टनम’ को रविवार को यहां सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले ‘‘कुछ गैर-जिम्मेदार देश’’ अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं. सिंह ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यूएनसीएलओएस की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर-जिम्मेदार देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार समुद्री हितधारक के रूप में, भारत सार्वभौमिक सिद्धांतों और शांतिपूर्ण, मुक्त, नियम-आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है.
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई
- Thursday July 2, 2020
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.
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कुछ गैर जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की गलत व्याख्या कर रहे : राजनाथ सिंह
- Sunday November 21, 2021
भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत ‘विशाखापट्टनम’ को रविवार को यहां सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले ‘‘कुछ गैर-जिम्मेदार देश’’ अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं. सिंह ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यूएनसीएलओएस की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर-जिम्मेदार देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार समुद्री हितधारक के रूप में, भारत सार्वभौमिक सिद्धांतों और शांतिपूर्ण, मुक्त, नियम-आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है.
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई
- Thursday July 2, 2020
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.
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