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कुछ गैर जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की गलत व्याख्या कर रहे : राजनाथ सिंह
- Sunday November 21, 2021
- Reported by: भाषा
भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत ‘विशाखापट्टनम’ को रविवार को यहां सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले ‘‘कुछ गैर-जिम्मेदार देश’’ अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं. सिंह ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यूएनसीएलओएस की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर-जिम्मेदार देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार समुद्री हितधारक के रूप में, भारत सार्वभौमिक सिद्धांतों और शांतिपूर्ण, मुक्त, नियम-आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
- ndtv.in
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई
- Thursday July 2, 2020
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.
- ndtv.in
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कुछ गैर जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की गलत व्याख्या कर रहे : राजनाथ सिंह
- Sunday November 21, 2021
- Reported by: भाषा
भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत ‘विशाखापट्टनम’ को रविवार को यहां सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले ‘‘कुछ गैर-जिम्मेदार देश’’ अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं. सिंह ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यूएनसीएलओएस की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर-जिम्मेदार देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार समुद्री हितधारक के रूप में, भारत सार्वभौमिक सिद्धांतों और शांतिपूर्ण, मुक्त, नियम-आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है.
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई
- Thursday July 2, 2020
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.
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