Triple Life Imprisonment
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दरिंदगी कर प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल निकाल ली थी महिला की आंतें, आरोपी को मिला तिहरा आजीवन कारावास
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: पीयूष जयजान
मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में हरसूद न्यायालय ने जघन्य दुष्कर्म‑हत्या मामले में आरोपीको बीएनएस धारा 66, 70(1) और 103(1) में तिहरा आजीवन कारावास और कुल 30,000 रुपये का जुर्माना सुनाया.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में तीन लोगों के हत्यारे की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
- Wednesday November 28, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
पाटन ब्लाक के बोरिद गांव के रहने वाले छन्नू ने 19 अक्टूबर 2011 को रत्ना बाई(32 वर्षीय), उसके ससुर आनंदराम साहू (56 वर्षीय) और सास फिरंतिन बाई (55 वर्षीय) की चाकू से वार कर हत्या कर दी थी. जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीरा बंछोर, उसके पति छन्नूलाल बंछोर व गेंदलाल वर्मा पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था. इस मामले में मृतका रत्ना बाई के 9 साल के बेटे रोशन उर्फ सोनू की गवाही अहम थी. रोशन ने अपनी मां, दादी की हत्या होते देखी थी.
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