Telecom Bill
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
- ndtv.in
-
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में कर सकती है पेश
- Monday December 18, 2023
- Reported by: भाषा
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है. इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है.’’
- ndtv.in
-
"आत्मा जैसा होता है स्पेक्ट्रम...", टेलीकॉम बिल को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कसा तंज़
- Thursday September 22, 2022
- Edited by: समरजीत सिंह
इस ट्वीट में महुआ ने टेलीकॉम बिल का जिक्र करते हुए पेज संख्या 5 पर लिखी पंक्तियों को भी दिखाया. जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम किसी आत्मा की तरह अजय, अमर होता है.
- ndtv.in
-
दूरसंचार विभाग ने मूल्यवर्धित सेवाओं का शुल्क बिल में जोड़ने, प्रीपेड बैलेंस से राशि काटने की सीमा तय की
- Wednesday April 19, 2017
- Reported by: भाषा
मोबाइल उपभोक्ता अब किसी सेवा या मोबाइल सामग्री को डाउनलोड करने के लिए एक बार में 20,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान अपने प्रीपेड की बैलेंस राशि या पोस्टपेड बिल के माध्यम से नहीं कर सकते. दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में राशि की सीमा तय कर दी है.
- ndtv.in
-
पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
- ndtv.in
-
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में कर सकती है पेश
- Monday December 18, 2023
- Reported by: भाषा
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है. इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है.’’
- ndtv.in
-
"आत्मा जैसा होता है स्पेक्ट्रम...", टेलीकॉम बिल को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कसा तंज़
- Thursday September 22, 2022
- Edited by: समरजीत सिंह
इस ट्वीट में महुआ ने टेलीकॉम बिल का जिक्र करते हुए पेज संख्या 5 पर लिखी पंक्तियों को भी दिखाया. जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम किसी आत्मा की तरह अजय, अमर होता है.
- ndtv.in
-
दूरसंचार विभाग ने मूल्यवर्धित सेवाओं का शुल्क बिल में जोड़ने, प्रीपेड बैलेंस से राशि काटने की सीमा तय की
- Wednesday April 19, 2017
- Reported by: भाषा
मोबाइल उपभोक्ता अब किसी सेवा या मोबाइल सामग्री को डाउनलोड करने के लिए एक बार में 20,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान अपने प्रीपेड की बैलेंस राशि या पोस्टपेड बिल के माध्यम से नहीं कर सकते. दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में राशि की सीमा तय कर दी है.
- ndtv.in