Supreme Court Rcom Case
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
- Monday March 23, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: पीयूष जयजान
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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ndtv.in
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
- Wednesday February 20, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
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- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: पीयूष जयजान
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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