Supreme Court On Election Commissioner
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 21 मार्च को होगी सुनवाई
- Wednesday March 20, 2024
केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं, SC का दखल देने से इंकार
- Friday March 15, 2024
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोक दे. इसके पीछे का तर्क ये था कि कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुकी है.
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"24 घंटे में कैसे पूरी हुई EC नियुक्ति की प्रक्रिया?" : सरकार के जवाब से SC संतुष्ट नहीं
- Thursday November 24, 2022
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
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"वरिष्ठता के आधार पर की जाती है सीईसी की नियुक्ति" : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब
- Wednesday November 23, 2022
सुप्रीम कोर्ट में सीईसी और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा.
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"ज़मीनी स्थिति खतरनाक, मज़बूत चरित्र वाला CEC चाहिए..." : चुनाव आयोग पर SC की बड़ी टिप्पणी
- Wednesday November 23, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के "नाजुक कंधों" पर भारी शक्तियां निहित की हैं और यह महत्वपूर्ण है कि "मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति" को इस पद पर नियुक्त किया जाए.
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आंध्र सरकार को झटका, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल घटाने का अध्यादेश रद्द करने के HC के फैसले पर रोक लगाने से SC का इंकार
- Wednesday June 10, 2020
जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को पांच से घटाकर तीन वर्ष करने का आदेश दिया था. अध्यादेश जारी होने के एक दिन के अंदर, सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वी कानागराज को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया और उन्होंने तुरंत कार्यभार संभाला. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.
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