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COVID-19 Pandemic: मध्यप्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 1000 रु. का जुर्माना, उज्जैन के शख्स से वसूली गई राशि
- Wednesday April 29, 2020
कोरोना की महामारी के चलते राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ खासी सख्ती बरती जा रही है और ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है. पब्लिक प्लेस पर थूकने के आरोप में एक हजार रुपये के जुर्माने की पहली पर्ची उज्जैन में काटी गई.
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ndtv.in
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'खुले में थूकने की आदत से खुले में शौच की आदत की तरह निपटा जाए' : सांसदों ने कहा
- Saturday July 30, 2016
- Rajeev Ranjan
राज्यसभा में तमाम सांसदों ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत पर लगाम कसने के लिये कदम उठाने की बात कही। कुछ सांसदों के विचार में खुले में थूकने की आदत को खुले में शौच जाने की आदत की तरह डील किया जाना चाहिए।
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COVID-19 Pandemic: मध्यप्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 1000 रु. का जुर्माना, उज्जैन के शख्स से वसूली गई राशि
- Wednesday April 29, 2020
कोरोना की महामारी के चलते राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ खासी सख्ती बरती जा रही है और ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है. पब्लिक प्लेस पर थूकने के आरोप में एक हजार रुपये के जुर्माने की पहली पर्ची उज्जैन में काटी गई.
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'खुले में थूकने की आदत से खुले में शौच की आदत की तरह निपटा जाए' : सांसदों ने कहा
- Saturday July 30, 2016
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राज्यसभा में तमाम सांसदों ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत पर लगाम कसने के लिये कदम उठाने की बात कही। कुछ सांसदों के विचार में खुले में थूकने की आदत को खुले में शौच जाने की आदत की तरह डील किया जाना चाहिए।
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