Sajjan Kumar Case
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सिख विरोधी दंगा: जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार बरी, 3 सिखों की हत्या का केस था
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा के मामलों में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने 1984 के दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज की थी.
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1984 सिख हिंसा मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
- Tuesday February 25, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली की विशेष अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुई हत्या के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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1984 सिख विरोधी दंगा मामला : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आज सुनाई जा सकती है सजा
- Tuesday February 25, 2025
- Reported by: IANS
इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में जस्टिस जी पी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया.
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1984 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- कोई छोटा केस नहीं
- Friday September 4, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
1984 सिख विरोधी दंगों के मामले उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार कर दिया है. दरअसल, सज्जन कुमार की ओर से बढ़ती उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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1984 सिख विरोधी हिंसा मामला : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई
- Wednesday May 13, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ राहत नहीं मिली. सज्जन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने लंबित रखी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब जुलाई में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि अभी उन्हें किसी तरह के उपचार की जरूरत नहीं है. बढ़ती उम्र और खराब तबियत का हवाला देकर सज्जन कुमार ने जमानत मांगी है.
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1984 सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार को SC से राहत नहीं, फिलहाल जेल में ही रहना होगा
- Wednesday November 6, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को कोई राहत नहीं मिली है. अभी कुमार को जेल में रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने जेल में बंद सज्जन कुमार की मेडिकल जांच के लिए एम्स के निदेशक को डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है. साथ ही कहा है कि चार हफ्ते में बोर्ड रिपोर्ट दाखिल करे. सज्जन कुमार ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी थी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई जून 2020 के लिए सूचीबद्ध की थी. जिसमें सज्जन कुमार ने जल्द सुनवाई की अर्जी लगाई थी. 1984 के सिख विरोधी दंगों के दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
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कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 1984 के सिख विरोधी दंगे की फाइल खोलने की गृह मंत्रालय की हरी झंडी
- Monday September 9, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: परिणय कुमार
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) की फाइलें दोबारा खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है.
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1984 सिख दंगा केस: सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
- Monday January 14, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बता दें कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे.
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मंडोली जेल की फर्श पर बीती सज्जन कुमार की पहली रात, नहीं आई नींद
- Tuesday January 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सूत्रों ने मंगलवार को दावा किया कि जेल परिसर की जेल संख्या 14 के वार्ड संख्या एक में बंद सज्जन कुमार ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और जब से जेल में आए हैं, ज्यादातर चुप हैं. एक सूत्र ने कहा, ‘‘वह कल रात फर्श पर सोए लेकिन उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई. सुबह भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खाया और किसी से कोई बात नहीं की’’.
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सिख विरोधी दंगा: जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार बरी, 3 सिखों की हत्या का केस था
- Thursday January 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा के मामलों में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने 1984 के दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज की थी.
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1984 सिख हिंसा मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
- Tuesday February 25, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली की विशेष अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुई हत्या के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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1984 सिख विरोधी दंगा मामला : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आज सुनाई जा सकती है सजा
- Tuesday February 25, 2025
- Reported by: IANS
इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में जस्टिस जी पी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया.
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1984 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- कोई छोटा केस नहीं
- Friday September 4, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
1984 सिख विरोधी दंगों के मामले उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार कर दिया है. दरअसल, सज्जन कुमार की ओर से बढ़ती उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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1984 सिख विरोधी हिंसा मामला : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई
- Wednesday May 13, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ राहत नहीं मिली. सज्जन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने लंबित रखी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब जुलाई में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि अभी उन्हें किसी तरह के उपचार की जरूरत नहीं है. बढ़ती उम्र और खराब तबियत का हवाला देकर सज्जन कुमार ने जमानत मांगी है.
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1984 सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार को SC से राहत नहीं, फिलहाल जेल में ही रहना होगा
- Wednesday November 6, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को कोई राहत नहीं मिली है. अभी कुमार को जेल में रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने जेल में बंद सज्जन कुमार की मेडिकल जांच के लिए एम्स के निदेशक को डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है. साथ ही कहा है कि चार हफ्ते में बोर्ड रिपोर्ट दाखिल करे. सज्जन कुमार ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी थी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई जून 2020 के लिए सूचीबद्ध की थी. जिसमें सज्जन कुमार ने जल्द सुनवाई की अर्जी लगाई थी. 1984 के सिख विरोधी दंगों के दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
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कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 1984 के सिख विरोधी दंगे की फाइल खोलने की गृह मंत्रालय की हरी झंडी
- Monday September 9, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: परिणय कुमार
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) की फाइलें दोबारा खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है.
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1984 सिख दंगा केस: सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
- Monday January 14, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बता दें कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे.
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मंडोली जेल की फर्श पर बीती सज्जन कुमार की पहली रात, नहीं आई नींद
- Tuesday January 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सूत्रों ने मंगलवार को दावा किया कि जेल परिसर की जेल संख्या 14 के वार्ड संख्या एक में बंद सज्जन कुमार ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और जब से जेल में आए हैं, ज्यादातर चुप हैं. एक सूत्र ने कहा, ‘‘वह कल रात फर्श पर सोए लेकिन उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई. सुबह भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खाया और किसी से कोई बात नहीं की’’.
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