Rajasthan Epidemic
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
राजस्थान में डेंगू का प्रकोप, अब तक 6 लोगों की मौत, आरएएस अधिकारी और एक डॉक्टर भी शामिल
- Tuesday October 15, 2024
- Indo-Asian News Service
अब तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक आरएएस अधिकारी, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग छात्रा और एक व्यापारी शामिल हैं.
-
ndtv.in
-
नि:शुल्क परामर्श दे रहे हैं 22 देशों में रहने वाले राजस्थान के प्रवासी डॉक्टर
- Saturday June 19, 2021
फाउंडेशन इस बारे में लगातार प्रवासी राजस्थानियों के संपर्क में है. श्रीवास्तव के अनुसार राज्य के हर जिले में एक विशेष प्रवासी राजस्थानी (एनआरआर) प्रकोष्ठ शुरू करने की योजना है ताकि प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मुद्दों का जिलेवार समाधान किया जा सके.
-
ndtv.in
-
राजस्थान: COVID-19 से निपटने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 लागू
- Sunday May 3, 2020
कानून का उल्लघंन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दो साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है. अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है.
-
ndtv.in
-
राजस्थान में डेंगू का प्रकोप, अब तक 6 लोगों की मौत, आरएएस अधिकारी और एक डॉक्टर भी शामिल
- Tuesday October 15, 2024
- Indo-Asian News Service
अब तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक आरएएस अधिकारी, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग छात्रा और एक व्यापारी शामिल हैं.
-
ndtv.in
-
नि:शुल्क परामर्श दे रहे हैं 22 देशों में रहने वाले राजस्थान के प्रवासी डॉक्टर
- Saturday June 19, 2021
फाउंडेशन इस बारे में लगातार प्रवासी राजस्थानियों के संपर्क में है. श्रीवास्तव के अनुसार राज्य के हर जिले में एक विशेष प्रवासी राजस्थानी (एनआरआर) प्रकोष्ठ शुरू करने की योजना है ताकि प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मुद्दों का जिलेवार समाधान किया जा सके.
-
ndtv.in
-
राजस्थान: COVID-19 से निपटने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 लागू
- Sunday May 3, 2020
कानून का उल्लघंन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दो साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है. अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है.
-
ndtv.in