Pota Court
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2002-2003 मुंबई बम धमाकों में पोटा कोर्ट ने सुनाई सज़ा, बम प्लांटर को उम्र क़ैद
- Wednesday April 6, 2016
- Reported by: Sunil Kumar Singh
धमाकों के दोषी को एक झटके में मौत देना पीड़ितों के प्रति नाइंसाफी होगी, उसे ताउम्र कैद में रख बम धमाकों के पीड़ितों के दर्द का एहसास दिलाना ही सही न्याय होगा। ये बात किसी और ने नहीं मुंबई 2002-2003 बम धमाकों की सुनवाई कर रहे पोटा जज पी आर देशमुख ने कही।
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ndtv.in
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मुंबई धमाका : दो को उम्रकैद, एक को ताउम्र कैद, चार को 10 साल और तीन को 2 साल की सजा
- Wednesday April 6, 2016
- Reported by: Sunilkumar M Singh
मुंबई में 6 दिसंबर 2002 से 13 मार्च 2003 के बीच हुए 3 धमाकों के मामले में पोटा कोर्ट ने दो को उम्रकैद, एक को ताउम्र कैद, चार को 10 साल और तीन को 2 साल की सजा सुनाई है।
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ndtv.in
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मुंबई में तीन बम धमाकों के मामले पर पोटा कोर्ट का फैसला : 13 में 10 दोषी, 3 बरी
- Tuesday March 29, 2016
- Reported by: Sunil Kumar Singh
मुंबई में 6 दिसंबर 2002 से 13 मार्च 2003 के बीच हुए 3 धमाकों के मामले में पोटा की विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया है और तीन को बरी कर दिया है।
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2002-2003 मुंबई बम धमाकों में पोटा कोर्ट ने सुनाई सज़ा, बम प्लांटर को उम्र क़ैद
- Wednesday April 6, 2016
- Reported by: Sunil Kumar Singh
धमाकों के दोषी को एक झटके में मौत देना पीड़ितों के प्रति नाइंसाफी होगी, उसे ताउम्र कैद में रख बम धमाकों के पीड़ितों के दर्द का एहसास दिलाना ही सही न्याय होगा। ये बात किसी और ने नहीं मुंबई 2002-2003 बम धमाकों की सुनवाई कर रहे पोटा जज पी आर देशमुख ने कही।
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मुंबई धमाका : दो को उम्रकैद, एक को ताउम्र कैद, चार को 10 साल और तीन को 2 साल की सजा
- Wednesday April 6, 2016
- Reported by: Sunilkumar M Singh
मुंबई में 6 दिसंबर 2002 से 13 मार्च 2003 के बीच हुए 3 धमाकों के मामले में पोटा कोर्ट ने दो को उम्रकैद, एक को ताउम्र कैद, चार को 10 साल और तीन को 2 साल की सजा सुनाई है।
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मुंबई में तीन बम धमाकों के मामले पर पोटा कोर्ट का फैसला : 13 में 10 दोषी, 3 बरी
- Tuesday March 29, 2016
- Reported by: Sunil Kumar Singh
मुंबई में 6 दिसंबर 2002 से 13 मार्च 2003 के बीच हुए 3 धमाकों के मामले में पोटा की विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया है और तीन को बरी कर दिया है।
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