People Above 75 Years
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75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट, बैंक में फॉर्म जमा करना होगा
- Sunday September 5, 2021
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा. वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा (FD) पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है. इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी.
- ndtv.in
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75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट, बैंक में फॉर्म जमा करना होगा
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आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा. वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा (FD) पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है. इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी.
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