Ola Uber New Rule
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10 मिनट से ज्यादा देरी राइड कैंसिल, जुर्माना भी भरना होगा, यूपी में ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: अजय कुमार दुबे
यूपी सरकार ने राज्य में ऐप बेस्ड टैक्सी और ओला उबर को लेकर सख्त नियम बना दिए हैं. अब अगर कोई ड्राइवर 10 मिनट से ज्यादी की देरी करता है तो वो राइड कैंसिल मानी जाएगी.
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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स!
- Saturday January 3, 2026
- Written by: निलेश कुमार
गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
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Ola-Uber कैब बुक करते समय महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर! टिप देने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, जानें सब कुछ
- Friday December 26, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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10 मिनट से ज्यादा देरी राइड कैंसिल, जुर्माना भी भरना होगा, यूपी में ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती
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यूपी सरकार ने राज्य में ऐप बेस्ड टैक्सी और ओला उबर को लेकर सख्त नियम बना दिए हैं. अब अगर कोई ड्राइवर 10 मिनट से ज्यादी की देरी करता है तो वो राइड कैंसिल मानी जाएगी.
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- Written by: निलेश कुमार
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- Saturday January 3, 2026
- Written by: निलेश कुमार
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- Edited by: अनिशा कुमारी
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- Wednesday July 2, 2025
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परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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