Nia Court Sentences Life Imprisonment
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चंदन के हत्यारों को हुई उम्रकैद तो तिरंगा लेकर छत पर चढ़े मां-बाप, कहा- न्याय तो मिला, लेकिन...
- Friday January 3, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सजा का ऐलान होने के बाद चंदन की मां ने छत पर तिरंगा लहराया. चंदन की मां संगीता गुप्ता ने बताया कि न्यायालय का जो फैसला आया है वो ठीक ही हैं. चंदन को न्याय दिया है. (फहीम अख्तर की रिपोर्ट)
- ndtv.in
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चंदन गुप्ता मर्डर केस में सभी 28 दोषियों को NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
- Friday January 3, 2025
- Reported by: रनवीर, Edited by: चंदन वत्स
Chandan Gupta Murder Case: इससे पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था.
- ndtv.in
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यासीन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
- Saturday May 27, 2023
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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चंदन के हत्यारों को हुई उम्रकैद तो तिरंगा लेकर छत पर चढ़े मां-बाप, कहा- न्याय तो मिला, लेकिन...
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सजा का ऐलान होने के बाद चंदन की मां ने छत पर तिरंगा लहराया. चंदन की मां संगीता गुप्ता ने बताया कि न्यायालय का जो फैसला आया है वो ठीक ही हैं. चंदन को न्याय दिया है. (फहीम अख्तर की रिपोर्ट)
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- Friday January 3, 2025
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Chandan Gupta Murder Case: इससे पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था.
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यासीन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
- Saturday May 27, 2023
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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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