Mp High Court Strict
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: Priya Sharma
MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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