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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
- Wednesday September 4, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
- ndtv.in
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आनंद नायक
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
- ndtv.in
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पंजाब में "एक विधायक, एक पेंशन" योजना लागू, भगवंत मान ने कहा- व्यवस्था में आएगा बदलाव
- Sunday August 14, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.
- ndtv.in
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
- Saturday June 25, 2022
- Written by: पंकज सोनी
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
- ndtv.in
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पूर्व विधायकों के पेंशन फॉर्मूले पर भगवंत मान का क्लीन स्वीप
- Saturday March 26, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
पंजाब में अभी तक व्यवस्था यह थी कि जितनी बार कोई विधायक बनता था, उतनी बार उसकी पेंशन पक्की हो जाती थी लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी विधायक बना हो लेकिन उसको पेंशन केवल एक बार विधायक बनने वाली ही मिलेगी.
- ndtv.in
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
- Wednesday September 4, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आनंद नायक
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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पंजाब में "एक विधायक, एक पेंशन" योजना लागू, भगवंत मान ने कहा- व्यवस्था में आएगा बदलाव
- Sunday August 14, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
- Saturday June 25, 2022
- Written by: पंकज सोनी
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
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- Saturday March 26, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
पंजाब में अभी तक व्यवस्था यह थी कि जितनी बार कोई विधायक बनता था, उतनी बार उसकी पेंशन पक्की हो जाती थी लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी विधायक बना हो लेकिन उसको पेंशन केवल एक बार विधायक बनने वाली ही मिलेगी.
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