Minor Girl Raped In Madhya Pradesh
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5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला; आरोपी निकला 13 साल की बेटी का पिता, पुलिस ने निकाला जुलूस
- Saturday April 11, 2026
- Written by: Chandrakant Sharma, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 5 वर्षीय बच्ची से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया. आरोपी बच्ची का पड़ोसी और दो बच्चों का पिता बताया जा रहा है, जिसकी एक बेटी 13 साल की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला और जेल भेज दिया है.
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ndtv.in
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इंदौर: नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर
- Friday July 7, 2023
- Reported by: समीर खान, Edited by: Kajal
इंदौर के खुड़ैल पुलिस थाना क्षेत्र के बडीया कीमा में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के मुख्य आरोपी के मकान को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है.
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ndtv.in
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मध्य प्रदेश : कामोत्तेजक कैप्सूल खिलाकर 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई मौत
- Monday December 6, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया
आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 363, 366 एवं 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने में पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए राजेंद्रग्राम थाने पर लड़की का शव रखकर रविवार को प्रदर्शन किया.
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- Written by: Chandrakant Sharma, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 5 वर्षीय बच्ची से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया. आरोपी बच्ची का पड़ोसी और दो बच्चों का पिता बताया जा रहा है, जिसकी एक बेटी 13 साल की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला और जेल भेज दिया है.
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- Friday July 7, 2023
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इंदौर के खुड़ैल पुलिस थाना क्षेत्र के बडीया कीमा में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के मुख्य आरोपी के मकान को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है.
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मध्य प्रदेश : कामोत्तेजक कैप्सूल खिलाकर 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई मौत
- Monday December 6, 2021
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आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 363, 366 एवं 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने में पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए राजेंद्रग्राम थाने पर लड़की का शव रखकर रविवार को प्रदर्शन किया.
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