Maintenance For Wife
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Wednesday December 17, 2025
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday December 16, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday December 12, 2025
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
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"आय का जरिया खोजने में सक्षम": महिला की पति से गुजारा भत्ता की अर्जी कोर्ट ने ठुकराई
- Wednesday April 5, 2023
अदालत ने कहा कि पति की आय और बेहतर जीवनशैली साबित करने के बजाय पत्नी को यह दिखाना होगा कि अपना खर्च चलाने, जीवित रहने और यहां तक कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में वह असमर्थ है तथा उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है.
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