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राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से सटे 500 मीटर के दायरे में अब नहीं बिकेगी शराब
- Friday March 31, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से सटे 500 मीटर तक के इलाके में शनिवार से शराब नहीं बिक सकेगी. शराब की दुकानों पर एक अप्रैल से रोक के आदेश में संशोधन से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईवे के किनारे स्थित शराब दुकानों ही नहीं बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं बेची जा सकेगी. हालांकि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर, जहां 20 हजार से कम जनसंख्या है, वहां यह सीमा 500 से घटाकर 220 मीटर की गई है.
- ndtv.in
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देश में हाईवे के किनारे शराब की दुकानें रहेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Thursday March 30, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर दूर तक शराब की दुकानों पर रोक जारी रहेगी या नहीं, अप्रैल की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की संशोधन करने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा था कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति यदि परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो.
- ndtv.in
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सरकार का तर्क, हाईवे के किनारे शराब दुकानें बंद होंगी तो कई जगह अघोषित शराबबंदी होगी!
- Thursday March 30, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो तो. तमिलनाडु और तेलंगाना की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानें एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी. लेकिन स्टेट हाइवे कई शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं. अगर दुकानें बंद होंगी तो एक तरह से शराबबंदी हो जाएगी. जबकि देश में शराब बेचना गैरकानूनी नहीं है.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईवे से 500 मीटर तक नहीं होंगी शराब की दुकानें
- Thursday December 15, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी. साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है.
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राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से सटे 500 मीटर के दायरे में अब नहीं बिकेगी शराब
- Friday March 31, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से सटे 500 मीटर तक के इलाके में शनिवार से शराब नहीं बिक सकेगी. शराब की दुकानों पर एक अप्रैल से रोक के आदेश में संशोधन से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईवे के किनारे स्थित शराब दुकानों ही नहीं बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं बेची जा सकेगी. हालांकि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर, जहां 20 हजार से कम जनसंख्या है, वहां यह सीमा 500 से घटाकर 220 मीटर की गई है.
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देश में हाईवे के किनारे शराब की दुकानें रहेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Thursday March 30, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर दूर तक शराब की दुकानों पर रोक जारी रहेगी या नहीं, अप्रैल की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की संशोधन करने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा था कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति यदि परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो.
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सरकार का तर्क, हाईवे के किनारे शराब दुकानें बंद होंगी तो कई जगह अघोषित शराबबंदी होगी!
- Thursday March 30, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो तो. तमिलनाडु और तेलंगाना की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानें एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी. लेकिन स्टेट हाइवे कई शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं. अगर दुकानें बंद होंगी तो एक तरह से शराबबंदी हो जाएगी. जबकि देश में शराब बेचना गैरकानूनी नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईवे से 500 मीटर तक नहीं होंगी शराब की दुकानें
- Thursday December 15, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी. साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है.
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