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Kolkata Court Verdict

'Kolkata Court Verdict' - 2 News Result(s)
  • कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

    कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

    कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.

  • ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत: राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं, नतीजे घोषित करने की मंजूरी

    ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत: राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं, नतीजे घोषित करने की मंजूरी

    पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्पष्ट कर दिया कि निर्विरोध जीती गई सीटों पर दोबारा पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए कि नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, उसके लिए 30 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 20,159 सीटों के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक हटाई है. यानी अब राज्य चुनाव आयोग नतीजे घोषित कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दाखिल करने के आदेश को रद्द किया. कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप्प से नामांकन नहीं हो सकता क्योंकि ये कानून में नहीं है.

'Kolkata Court Verdict' - 2 News Result(s)
  • कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

    कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

    कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.

  • ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत: राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं, नतीजे घोषित करने की मंजूरी

    ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत: राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं, नतीजे घोषित करने की मंजूरी

    पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्पष्ट कर दिया कि निर्विरोध जीती गई सीटों पर दोबारा पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए कि नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, उसके लिए 30 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 20,159 सीटों के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक हटाई है. यानी अब राज्य चुनाव आयोग नतीजे घोषित कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दाखिल करने के आदेश को रद्द किया. कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप्प से नामांकन नहीं हो सकता क्योंकि ये कानून में नहीं है.