Kolkata Court Verdict
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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या केस: CBI करेगी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग
- Wednesday January 22, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पश्चिम बंगाल सरकार अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एवं रॉय के लिए मृत्युदंड का अनुरोध करते हुए पहले ही उच्च न्यायालय पहुंच चुकी है.सीबीआई ने इस मामले में अपील करने के राज्य के अधिकार का यह दावा करते हुए विरोध किया है कि चूंकि वह (सीबीआई) अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उसे ही अपील करने का अधिकार है.
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ndtv.in
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RG कर रेप-हत्या मामला: सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा
- Monday January 20, 2025
- Reported by: NDTV News Desk
सियालदह कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लोकल कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया.
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ndtv.in
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कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें
- Saturday January 18, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.
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ndtv.in
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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत: राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं, नतीजे घोषित करने की मंजूरी
- Friday August 24, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्पष्ट कर दिया कि निर्विरोध जीती गई सीटों पर दोबारा पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए कि नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, उसके लिए 30 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 20,159 सीटों के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक हटाई है. यानी अब राज्य चुनाव आयोग नतीजे घोषित कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दाखिल करने के आदेश को रद्द किया. कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप्प से नामांकन नहीं हो सकता क्योंकि ये कानून में नहीं है.
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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या केस: CBI करेगी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग
- Wednesday January 22, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पश्चिम बंगाल सरकार अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एवं रॉय के लिए मृत्युदंड का अनुरोध करते हुए पहले ही उच्च न्यायालय पहुंच चुकी है.सीबीआई ने इस मामले में अपील करने के राज्य के अधिकार का यह दावा करते हुए विरोध किया है कि चूंकि वह (सीबीआई) अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उसे ही अपील करने का अधिकार है.
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RG कर रेप-हत्या मामला: सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा
- Monday January 20, 2025
- Reported by: NDTV News Desk
सियालदह कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लोकल कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया.
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कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें
- Saturday January 18, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.
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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत: राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं, नतीजे घोषित करने की मंजूरी
- Friday August 24, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्पष्ट कर दिया कि निर्विरोध जीती गई सीटों पर दोबारा पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए कि नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, उसके लिए 30 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 20,159 सीटों के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक हटाई है. यानी अब राज्य चुनाव आयोग नतीजे घोषित कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दाखिल करने के आदेश को रद्द किया. कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप्प से नामांकन नहीं हो सकता क्योंकि ये कानून में नहीं है.
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