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कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने अस्पतालों के लिए राहत का ऐलान किया
- Saturday May 8, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
आयकर विभाग (Income Tax) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के प्रावधान के तहत अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं आदि को कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में लिए जाने वाले नकद भुगतान दो लाख या उससे अधिक पर राहत प्रदान करता है. मरीज और भुगतानकर्ता के PAN या आधार की डिटेल मिलने के बाद 01.04.2021 से 31.05.2021 की अवधि के लिए यह छूट दी जा रही है.'
- ndtv.in
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कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने अस्पतालों के लिए राहत का ऐलान किया
- Saturday May 8, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
आयकर विभाग (Income Tax) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के प्रावधान के तहत अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं आदि को कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में लिए जाने वाले नकद भुगतान दो लाख या उससे अधिक पर राहत प्रदान करता है. मरीज और भुगतानकर्ता के PAN या आधार की डिटेल मिलने के बाद 01.04.2021 से 31.05.2021 की अवधि के लिए यह छूट दी जा रही है.'
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