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Invest To Save Income Tax

'Invest To Save Income Tax' - 3 News Result(s)
  • Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका

    Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका

    Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

  • 46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को

    46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को

    Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

  • 46,800 रुपये इनकम टैक्स बचाने के आखिरी तीन दिन, 31 मार्च से पहले करें ये काम

    46,800 रुपये इनकम टैक्स बचाने के आखिरी तीन दिन, 31 मार्च से पहले करें ये काम

    Income Tax Savings : सेक्शन 80C के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी कि अगर आपने 1.50 लाख तक का निवेश कर रखा है तो धारा 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं.

'Invest To Save Income Tax' - 3 News Result(s)
  • Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका

    Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका

    Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

  • 46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को

    46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को

    Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

  • 46,800 रुपये इनकम टैक्स बचाने के आखिरी तीन दिन, 31 मार्च से पहले करें ये काम

    46,800 रुपये इनकम टैक्स बचाने के आखिरी तीन दिन, 31 मार्च से पहले करें ये काम

    Income Tax Savings : सेक्शन 80C के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी कि अगर आपने 1.50 लाख तक का निवेश कर रखा है तो धारा 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं.

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